कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त बैठक ली
रासुका के प्रकरणों के इस्तगासा में ठोस प्रमाण उपलब्ध करवाये जायें
एडवाइजरी बोर्ड में जाने के पूर्व प्रकरण का अध्ययन करने के निर्देश
उज्जैन । राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के प्रकरणों में इस्तगासा में ठोस प्रमाण उपलब्ध कराये जायें, जिससे कि प्रकरण एडवाइजरी बोर्ड में खारिज न हो। वर्तमान में जिले में लगाये जा रहे रासुका प्रकरणों में 50 प्रतिशत प्रकरण इस्तगासा में ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं होने के कारण एडवाइजरी बोर्ड से खारिज हो जाते हैं। रासुका के प्रकरणों के निरस्तीकरण में कमी लाने के लिये पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी प्रकरणों की सुनवाई वाले दिन पर्याप्त अध्ययन कर बोर्ड के समक्ष तर्क प्रस्तुत करेंगे तो प्रकरण खारिज नहीं होंगे। कलेक्टर श्री संकेत भोंडवे एवं पुलिस अधीक्षक श्री सचिन अतुलकर ने उक्त आशय के निर्देश आज जिले के एसडीएम एवं एसडीओ पुलिस की संयुक्त बैठक में दिये गये।
बैठक में एडीएम श्री नरेन्द्र सूर्यवंशी द्वारा जानकारी दी गई कि जिले में रासुका के तहत दर्ज किये गये 29 मामलों में से शत-प्रतिशत मामलों का निराकरण कर दिया गया है। इसी तरह जिला बदर के 305 मामले दर्ज किये गये हैं। इनमें से 103 प्रकरण निराकृत कर दिये गये हैं। जिले में प्रभावी कार्यवाही करते हुए जिला बदर एवं रासुका के प्रकरण निरन्तर तैयार किये जा रहे हैं। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने निर्देशित किया है कि जिला बदर के आदेशों में जिला बदर के लिये निर्धारित किये गये क्षेत्रान्तर्गत जिलों को उचित ढंग से परिभाषित करते हुए उज्जैन एवं इन्दौर संभाग के जिलों के साथ-साथ राजगढ़ जिले को भी इस क्षेत्र में शामिल किया जाये।
राजसात वाहनों की नीलामी समय-सीमा में की जाये
बैठक में बताया गया कि आबकारी अधिनियम, खनिज अधिनियम, गोवंश प्रकरणों में जप्त किये गये वाहन पुलिस थानों में बिना नीलामी के ऐसे ही पड़े रहते हैं एवं नष्ट हो जाते हैं। इनकी नीलामी के लिये प्रभावी प्रक्रिया अपनाते हुए त्वरित कार्यवाही आवश्यक है। कलेक्टर ने अनुभाग स्तर पर वाहनों की नीलामी के लिये कमेटी बनाने के निर्देश दिये हैं तथा वाहनों की नीलामी विज्ञप्ति जारी कर करने को कहा है।
कलेक्टर ने बैठक में निर्देश दिये कि अवैध शराब बिक्री पर कड़ाई से रोक लगाई जाये। आबकारी मामलों में वाहन का प्रकरण बनाते समय वाहनों के चैसिस नम्बर आवश्यक रूप से ट्रेसिंग कर पंचनामे में दर्ज किये जायें। कई बार प्रकरणों में जानबूझ कर वाहन के नम्बरों से छेड़छाड़ की जाती है, इस कारण से ही प्रकरण खारिज हो जाते हैं।
जिले में 5700 शस्त्र पंजीकृत, अवैध शस्त्रधारकों पर कड़ी कार्यवाही की जाये
बैठक में एडीएम ने जानकारी दी कि जिले में पंजीकृत शस्त्रों की संख्या 5700 है। पंजीकृत सभी शस्त्रों की प्रविष्टि एनडीएलए में की जा चुकी है एवं उनके यूनिक नम्बर भी जनरेट किये जा चुके हैं। बैठक में कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिये हैं कि अवैध शस्त्रधारियों पर कड़ी कार्यवाही की जाये। आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों की शस्त्र विज्ञप्ति तुरन्त प्रभाव से निरस्त की जाये एवं शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु प्राप्त होने वाले आवेदनों की सूक्ष्म जांच की जाये। साथ ही थानों पर लम्बे समय से जमा शस्त्रों की जानकारी जिला कार्यालय को भेजी जाये।
थाना स्तर पर शान्ति समिति की बैठक आयोजित की जाये
आगामी त्यौहार, जिनमें दुर्गा विसर्जन, मोहर्रम, रावण दहन शामिल हैं, के अवसर पर कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिये थाना स्तर पर शान्ति समिति की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिये हैं। साथ ही कहा गया है कि पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी संयुक्त रूप से भ्रमण करें एवं संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर उन पर विशेष नजर रखें।
नकली मावा, मिठाई बनाने वाले व बेचने वालों पर रासुका लगेगा
आगामी दशहरा, दीपावली के त्यौहारों के अवसर पर बड़ी संख्या में नकली मावा एवं मिठाई का व्यापार होता है। इस पर नजर रखने एवं सतत जांच करने के निर्देश दिये गये हैं। बड़ी मात्रा में नकली मावे की खेप लाने वालों एवं उसकी मिठाई बनाकर बेचने वालों पर रासुका तक लगाया जा सकता है। इसी तरह कलेक्टर ने आतिशबाजी एवं विस्फोटक अधिनियम का कड़ाई से पालन करवाने एवं दीपावली के अवसर पर आतिशबाजी के लिये प्रत्येक कस्बे में एक स्थान आरक्षित करने के निर्देश दिये हैं।
आने वाले समय में जलसंकट कानून व्यवस्था का कारण बनेगा
कलेक्टर ने सभी एसडीएम एवं एसडीओपी को निर्देशित किया है कि कम बारिश की वजह से जिले में लागू किये गये पेयजल परिरक्षण अधिनियम का पालन करवाया जाये। कम वर्षा के कारण आने वाले समय में पेयजल संकट बढ़ेगा, इसलिये जलाशयों का पानी सुरक्षित रखा जाना आवश्यक है। जलाशयों पर संयुक्त गश्त की जाये एवं अवैध रूप से पानी खींचने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाये।
फर्जी चिटफंड कंपनियों पर कार्यवाही की जाये
कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिये हैं कि फर्जी चिटफंड गतिविधियों को रोका जाये एवं धोखाधड़ी कर भागी हुई कंपनियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाये। जो प्रकरण पूर्व से चल रहे हैं, उनकी जांच कर तुरन्त प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाये।
बैठक में अवैध रूप से गैस किट लगाकर वाहन चलाने पर रोक लगाने के निर्देश भी दिये गये। अवैध रूप से गैस भण्डारण कर उसे गैस किटों में भरने वाले लोगों की पहचान कर उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने को कहा गया है।
ऑपरेशन पवित्र के तहत 10 रासुका एवं 293 जिला बदर के प्रकरण बनाये गये
बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री सचिन अतुलकर ने बताया कि विगत 28 अगस्त से जिले में ऑपरेशन पवित्र चलाया जा रहा है। इसके तहत गुंडा तत्वों पर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। 23 सितम्बर तक की स्थिति में जिले में पुलिस द्वारा 10 रासुका के प्रकरण तैयार किये गये हैं एवं 293 जिला बदर के प्रकरण बनाये गये हैं। धारा 110 के 1082 प्रकरण एवं 107 व 16 के छह हजार से अधिक प्रकरण बनाकर न्यायालय में प्रस्तुत किये गये हैं। इनमें से जिला बदर के 16 आदेश जारी हो चुके हैं तथा 107, 116 में 2800 से ज्यादा नोटिस जारी हुए हैं। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यह अभियान जारी रहेगा। किसी भी जिले में अल्प अवधि में इस तरह की यह बड़ी कार्यवाही पहली बार की गई है। कलेक्टर श्री संकेत भोंडवे ने सभी एसडीएम एवं एडीएम को निर्देश दिये हैं कि वे प्रस्तुत प्रकरण में बॉण्डओवर एवं अन्य न्यायिक कार्यवाही समय-सीमा में करें। बैठक में अपर कलेक्टर श्री वसन्त कुर्रे, एएसपी श्री विनायक वर्मा, श्री मनीष खत्री, श्री नीरज पाण्डेय, जिले के सभी एसडीएम एवं एसडीओपी मौजूद थे।