एक आरोपी जिला बदर
उज्जैन । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संकेत भोंडवे के निर्देश पर अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने आरोपी करीम पिता मोहम्मद खां उम्र 24 वर्ष निवासी देव साहब की गली फव्वारा चौक पुलिस थाना खाराकुआ उज्जैन को 01 वर्ष के लिये जिला बदर कर दिया है।
जिला बदर आदेश में आरोपी को निर्देशित किया गया है कि कि वह जिले से चौबीस घंटे के अन्दर बाहर चले जायें तथा बिना अनुमति के जिला उज्जैन व उससे लगे राजस्व जिले की सीमाओं में प्रवेश न करे। यदि कोई प्रकरण न्यायालय में चल रहा हो तो पेशी दिनांक को न्यायालय में उपस्थित हो सकेगा, किन्तु इसके पूर्व सम्बन्धित थाने को लिखित सूचना देनी होगी। यह आदेश प्रभावशील हो गया है।