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न्यायाधीशगणों द्वारा विधिक सहायता शिविर, अधिनियमों के सम्बन्ध में जानकारी दी गई


 

      उज्जैन । मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश अनुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उज्जैन के जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री बीके श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में सोमवार 25 सितम्बर को मौलिक कर्त्तव्य एवं महिलाओं व बच्चों के अधिकार विषय पर महानन्दा नगर स्थित भारतीय ज्ञानपीठ उमावि में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन हुआ। इस अवसर पर न्यायाधीशगणों ने अधिनियमों के सम्बन्ध में उपस्थित विद्यार्थियों को जानकारी प्रदान की।

      शिविर में दशम अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती अलका दुबे ने उपस्थित विद्यार्थियों को घरेलू हिंसा अधिनियम एवं पाक्सो अधिनियम सम्बन्धित जानकारी प्रदान की। द्वितीय दशम अपर जिला न्यायाधीश श्री एलडी सोलंकी ने महिला एवं बाल सुरक्षा कानून सम्बन्धी मीडिएशन के सम्बन्ध में जानकारी दी। जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री दिलीपसिंह मुझाल्दा ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएं जैसे- नि:शुल्क विधिक सहायता एवं सलाह, मप्र अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना-2015 के सम्बन्ध में अधिनियम के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी से विद्यार्थियों को अवगत कराया। पैनल अधिवक्ता सुश्री नीता बोरासी ने मौलिक अधिकार एवं कर्त्तव्यों के बारे में जानकारी दी। शिविर के कार्यक्रम के प्रारम्भ में संस्था की प्राचार्या श्रीमती श्रद्धा तिवारी ने स्वागत भाषण दिया और विद्यालय द्वारा संचालित गतिविधियों के बारे में न्यायाधीशगणों को परिचय कराया। कार्यक्रम के अन्त में आभार शिक्षिका श्रीमती मीना उपाध्याय ने प्रकट किया।

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