एसिड बर्न और रेप पीड़ितों को दें नि:शुल्क आकस्मिक चिकित्सा
उज्जैन । राज्य शासन ने सभी शासकीय एवं निजी चिकित्सालयों (नर्सिंग होम) को एसिड आदि से घायल और बलात्कार पीड़ित को तत्काल नि:शुल्क आकस्मिक प्राथमिक चिकित्सा एवं उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों से कहा गया है कि प्रकरण की जानकारी तत्काल स्थानीय पुलिस थाने में भी दें। चिकित्सालयों द्वारा इसका पालन न करने पर एक साल तक की सजा अथवा जुर्माना या दोनों भुगतना पड़ सकता है।
चिकित्सालय संचालित करने वाले व्यक्ति या संस्था द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-257-सी में दिए गए प्रावधानों का उल्लंघन किया जाता है तो भारतीय दण्ड संहिता-166-बी के अनुसार उसे सजा या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जाएगा।