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अजा, जजा अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत, 29 प्रकरणों में 37 लाख 95 हजार रूपये राशि वितरित की गई


 

      उज्जैन । अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम-1995 के तहत जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति की बैठक आज 23 सितम्बर को सिंहस्थ मेला कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में डिप्टी कलेक्टर श्रीमती शैली कनास, मण्डल संयोजक श्री एसके रावत, श्री भगवानसिंह पण्ड्या, श्री राजेशसिंह कुशवाह, श्री सुनील सारवान, श्री सौदानसिंह मकवाना, श्री गजेन्द्र हिरवे, डीपीओ मोहम्मद जफर आदि उपस्थित थे। बैठक में बताया गया कि विगत 01 जुलाई से लेकर अभी तक विभाग को प्राप्त 29 प्रकरणों में 37 लाख 95 हजार रूपये राहत राशि वितरित की गई है। सभी भुगतान कैशलेस किये गये हैं।

      बैठक में यह भी बताया गया कि विगत एक अप्रैल से 30 जून तक की स्थिति में प्राप्त 26 अनुसूचित जाति प्रकरणों में 22 लाख 87 हजार 500 रूपये राशि भी हितग्राहियों को वितरित कर दी गई है। बताया गया कि विगत 01 जुलाई से लेकर अभी तक की स्थिति में प्राप्त 29 प्रकरणों में 23 प्रकरण अनुसूचित जाति के तथा 06 प्रकरण अनुसूचित जनजाति के हैं। अनुसूचित जाति के प्रकरणों में 31 लाख 05 हजार 322 रूपये राशि वितरित की गई है। इसी तरह अनुसूचित जनजाति के 06 प्रकरणों में 06 लाख 90 हजार रूपये राशि वितरित की गई है।

      बैठक में जानकारी दी गई कि वर्तमान में जाति प्रमाण-पत्र के अभाव में कोई भी प्रकरण लम्बित नहीं है। बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा अजा, जजा विद्यार्थियों हेतु संचालित जिले के छात्रावासों पर भी चर्चा की गई। सदस्यों ने जोर दिया कि छात्रावासों में विद्यार्थियों के लिये सभी व्यवस्थाएं एवं सुरक्षा सुनिश्चित की जाये। छात्रावासों में व्यवस्थित सफाई, मेन्यु अनुसार भोजन मिले। अन्य बुनियादी जरूरतों की पूर्ति सुनिश्चित की जाये। जो छात्रावास अधीक्षक गड़बड़ी करें, उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाये। सदस्यों ने यह भी कहा कि छात्रावासों के निरीक्षण हेतु गठित जिला स्तरीय दल में जनप्रतिनिधि भी अनिवार्य रूप से सम्मिलित किये जायें। बैठक में अनुसूचित जाति बस्तियों में विद्युतीकरण कार्य पर भी चर्चा की गई। ये कार्य समय-सीमा में पूर्ण करने की बात कही गई।

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