नगरीय क्षेत्र में भूमिहीन व्यक्ति को आवासीय भूमि के पट्टे देने हेतु दिशा-निर्देश जारी
उज्जैन । राज्य शासन द्वारा प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति को आवासीय भूमि के पट्टे दिये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं। जारी दिशा-निर्देश के अनुसार 31 दिसम्बर 2014 की स्थिति में नगरीय निकायों अथवा विकास प्राधिकरणों में स्वयं के या अपने कुटुम्ब के नाम से भूमि धारण नहीं करने वाले व्यक्ति को आवासीय पट्टे जारी किये जायेंगे। राज्य शासन द्वारा पात्र हितग्राहियों को सर्वेक्षण तथा पट्टा वितरण की संशोधित समय-सारणी जारी करते हुए तय किया गया है कि प्रारम्भिक सर्वेक्षण सूची का प्रकाशन एक सितम्बर को किया जायेगा तथा अन्तिम सर्वेक्षण सूची 11 सितम्बर 2017 को प्रकाशित होगी। ये सूचियां प्राधिकृत अधिकारी तथा कलेक्टर के हस्ताक्षर से आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास को 15 सितम्बर तक भेजी जायेंगी।
राज्य शासन द्वारा 31 दिसम्बर 2014 की स्थिति में पात्र हितग्राहियों हेतु पट्टा वितरण की समय-सारणी जारी करते हुए निर्देश दिये गये हैं कि सभी नगरीय निकाय व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित बस्तियों की पहचान करें एवं ऐसे व्यवस्थापन हेतु उपयुक्त स्थल का चयन एवं सम्बन्धित अन्य औपचारिकताओं की पूर्ति 11 सितम्बर के पूर्व कर लें। इसी तरह चिन्हित हितग्राही संख्या के अनुपात में स्थाई तथा अस्थाई पट्टा विलेखों का मुद्रण 18 सितम्बर तक करवाने के निर्देश दिये गये हैं। पट्टों के वितरण की कार्यवाही प्रारम्भ 25 सितम्बर से की जायेगी और 26 दिसम्बर तक इसे पूर्ण कर लिया जायेगा। किसी कारण से छूटे हुए हितग्राहियों को पट्टा वितरण की कार्यवाही करने की अन्तिम तिथि 27 जनवरी 2018 निर्धारित की गई है। वितरित किये गये पट्टों की जानकारी आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास को 5 फरवरी 2018 तक प्रस्तुत की जायेगी। राज्य शासन द्वारा निर्देशित किया गया है कि पट्टा वितरण की कार्यवाही समय-सीमा में सुनिश्चित करते हुए भूमिहीन व्यक्तियों को अवासीय भूमि के पट्टे दिये जाने में पूर्ण पारदर्शिता रखी जाये एवं आवश्यकता अनुसार की जाने वाली कार्यवाही का समुचित प्रचार-प्रसार भी किया जाये।