मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के तहत आवेदन आमंत्रित
उज्जैन । मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना वर्ष 2017-18 के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक वर्ग के हितग्राहियों के लिए (परियोजना लागत 50 हजार रुपए तक) आवेदन आमंत्रित किए गए गये हैं। आवेदन पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कार्यालय से प्राप्त कर 31 अगस्त तक कार्यालय में जमा करवाना आवश्यक है।
सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण ने यह जानकारी देते हुए बताया कि आवेदन के साथ बीपीएल कार्डधारी होने का प्रमाण पत्र, स्थायी जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। आवेदक की उम्र 18 से 55 वर्ष तक होना तथा आवेदक को मध्यप्रदेश में घोषित पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक समुदाय का होना आवश्यक है। आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी बैंक का चूककर्ता नहीं होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति उद्यम अथवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत शासन से सहायता प्राप्त कर रहा है तो वह इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होगा।