मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना के तहत बच्चों का इलाज कराया जा सकता है
उज्जैन । प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना संचालित की जा रही है इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले एवं ऐसे व्यक्ति जो गरीबी रेखा के नीचे नहीं है किंतु अपने बच्चों का इलाज करवाना है मैं सक्षम नहीं है अपने शून्य से 15 वर्ष तक के बच्चों का उपचार निशुल्क करवा सकते हैं। जो बच्चे ह्रदय रोग से पीड़ित हैंअथवा जिनके जिनके हृदय के वाल्व में खराबी है उनके लिए अधिकतम एक लाख रुपए तक की राशि शासन से मान्यता प्राप्त अशासकीय स्थानों को प्रदान की जाती है ।इस योजना के सभी प्रकरण जिला स्तर पर ही स्वीकृत होते हैं।
हृदय रोग से ग्रस्त बच्चों के इलाज के लिए पालक अपने आवेदन मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी को प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन के साथ संलग्न प्रपत्र में सक्षम अधिकारी का बीपीएल एपीएल का प्रमाणीकरण ,सिविल सर्जन का प्रमाण पत्र जिसमें बीमारी का नाम ,उपचार, पैकेज, चिकित्सालय का नाम आदि का उल्लेख है हो संलग्न करना आवश्यक है ।मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से उपचार राशि की स्वीकृति हेतु कलेक्टर से अनुमोदन प्राप्त कर राशि स्वीकृत की जाती है ।स्वीकृत राशि संबंधित चिकित्सालय को ई-बैंकिंग द्वारा भेजी जाएगी ।