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स्कूल बस संचालक निर्धारित परिवहन शुल्क से अधिक नहीं वसूलें, अन्यथा होगी कार्यवाही


 

      उज्जैन । कलेक्टर श्री संकेत भोंडवे के निर्देश पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी उज्जैन द्वारा सभी स्कूल बस संचालकों को हिदायत दी गई है कि वे निर्धारित किये गये परिवहन शुल्क से ज्यादा नहीं वसूलें, अन्यथा वाहन के फिटनेस एवं परमिट निरस्ती की कार्यवाही की जायेगी। छात्रों को होने वाली असुविधा के लिये स्कूल बस संचालक ही जिम्मेदार होंगे।

      जिले के सभी स्कूल कॉलेजों के प्राचार्यों, प्रबंधकों को जारी किये गये चेतावनी-पत्र में कहा गया है कि विगत 23 अप्रैल 2015 को आयोजित स्कूल बस संचालकों की बैठक में सर्वसम्मति से यह तय किया गया था कि 0 से 5 किलो मीटर तक 400 रूपये, 5 से अधिक तथा 10 किलो मीटर तक 550 रूपये तथा 10 किलो मीटर से ज्यादा दूरी के लिये 650 रूपये प्रति विद्यार्थी मासिक परिवहन शुल्क वसूल किया जायेगा, लेकिन प्रशासन को निरन्तर शिकायतें मिल रही हैं कि निर्धारित से ज्यादा शुल्क वसूला जा रहा है, जो निर्देशों की अवहेलना है। इसके दृष्टिगत शैक्षणिक संस्थाओं को सख्त चेतावनी दी गई है कि निर्धारित शुल्क ही वसूलें, अन्यथा कार्यवाही के लिये तैयार रहें।

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