कलेक्टर ने सोनोग्राफी सेन्टर्स को ऑनलाइन रिपोर्टिंग के निर्देश दिये
प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम की बैठक हुई
उज्जैन । प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम (पीसी एण्ड पीएनडीटी एक्ट) की जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक गुरूवार को चरक चिकित्सालय में कलेक्टर श्री संकेत भोंडवे की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर ने सोनोग्राफी सेन्टर्स द्वारा नियमित रिपोर्टिंग न किये जाने पर नाराजगी व्यक्त की तथा निर्देश दिये कि सभी पंजीकृत 59 सोनोग्राफी सेन्टर्स से ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्राप्त करने की व्यवस्था की जाये। साथ ही उन्होंने निर्देशित किया कि सभी 59 सोनोग्राफी मशीनों की रेगुलर जांच सुनिश्चित की जाये एवं आकस्मिक रूप से सोनोग्राफी सेन्टर्स की जांच हेतु दल गठित किये जाये। इसी के साथ कलेक्टर ने नवीनीकरण के लिये प्राप्त 15 आवेदनों के विस्तृत परीक्षण करने के निर्देश दिये हैं। कलेक्टर ने प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम के तहत माह में दो समीक्षा बैठक आयोजित करने को कहा है। बैठक में डिप्टी कलेक्टर श्रीमती शैली कनास, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.व्हीके गुप्ता, सिविल सर्जन डॉ.राजेन्द्र निदारिया, जिला सलाहकार समिति के सदस्य डॉ.साकेत व्यास, श्री यशवंत अग्निहोत्री, डॉ.अरूणा व्यास, डॉ.संगीता पलसानिया मौजूद थे।
भ्रूण लिंग परीक्षण की सूचना देने वाले को ईनाम दिया जायेगा
कलेक्टर श्री संकेत भोंडवे ने बैठक में स्पष्ट किया है कि भ्रूण लिंग परीक्षण के विरूद्ध समाज में वातावरण बनाना आवश्यक है। इसके लिये सूचना देने वाले व्यक्ति को पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। कलेक्टर ने कहा कि कोई भी व्यक्ति उनके फोन नम्बर 09425818855 पर भ्रूण लिंग परीक्षण से सम्बन्धित सूचना दे सकता है। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जायेगा। उन्होंने कहा कि सूचना प्रथम दृष्ट्या सत्य पाये जाने पर 10 हजार रूपये का पुरस्कार सम्बन्धित व्यक्ति को दिया जायेगा एवं सोनोग्राफी सेन्टर के विरूद्ध प्रकरण कायम हो जाने एवं सम्बन्धित को दण्ड दिये जाने के बाद सूचना देने वाले व्यक्ति को एक लाख रूपये का अतिरिक्त ईनाम दिया जायेगा। कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया कि भ्रूण लिंग परीक्षण रोकने के प्रचार-प्रसार के लिये जिले की सभी जनपदों एवं प्रमुख स्थानों पर होर्डिंग लगाये जायें।
जिन सेन्टर्स की शिकायत है, उनके लायसेंस निलम्बित होंगे
बैठक में कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि जिले के जिन सोनोग्राफी सेन्टर्स की शिकायतें हैं, उनके लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिये जायें। उन्होंने ऐसे सेन्टर्स की जांच के लिये डॉक्टर्स, मजिस्ट्रेट एवं समाजसेवियों का दल गठित करने को कहा है।
शाखा प्रभारी के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश
पीसी एण्ड पीएनडीटी शाखा का कार्य करने वाले प्रभारी लिपिक द्वारा समय पर प्रोसिडिंग जारी नहीं करने, बैठकों का आयोजन नहीं करवाने एवं रिकार्ड संधारण में लापरवाही करने पर कलेक्टर ने सख्त नाराजगी दिखाई तथा निर्देश दिये कि सम्बन्धित लिपिक के विरूद्ध कार्यवाही की जाये।
फोटो केप्शन- कलेक्टर श्री संकेत भोंडवे पीसी एण्ड पीएनडीटी एक्ट सम्बन्धी बैठक लेते हुए।