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पंचायत कार्यालयों के अधिकारी-कर्मचारियों को प्रतिमाह अग्रिम दौरा कार्यक्रम प्रस्तुत करने के निर्देश


 

      उज्जैन । संभागायुक्त श्री एमबी ओझा ने संभाग के सभी जिला पंचायत व जनपद पंचायतों में कार्यरत कार्यपालिक अधिकारी-कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि वे प्रतिमाह अपना अग्रिम दौरा कार्यक्रम एवं दैनन्दिनी प्रस्तुत करें। इसके अभाव में उनका वेतन आहरित नहीं किया जायेगा तथा उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

      ज्ञातव्य है कि संभागायुक्त द्वारा ऑडिट कंडिकाओं पर प्रभावी रोक के सन्दर्भ में जिला तथा जनपद पंचायतों को निर्देश जारी किये गये हैं। इसी सन्दर्भ में यह निर्देश भी दिया है कि निकायों में प्रचलित विकास कार्यों को वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर पूर्ण कराये जायें। कई कार्य पांच वर्ष की अवधि व्यतीत होने के बाद भी अपूर्ण रहते हैं। इन कार्यों पर हुए सम्पूर्ण व्यय को अंकेक्षण द्वारा निष्फल व्यय की श्रेणी में लिया जाता है। संभागायुक्त ने ऐसे कार्यों को अधिक समयावधि तक अपूर्ण नहीं रखने के निर्देश दिये हैं। निर्माण कार्यों में अनियमित राशि आहरण पर सम्बन्धित दोषी के खिलाफ मप्र पंचायतराज अधिनियम-1993 के प्रावधानों के तहत अनिवार्य रूप से वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

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