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राजस्व अधिकारी मैदानी क्षेत्र में अपने मूल कार्यों के निराकरण में तेजी से जुटें


 

जिले में अभियान के द्वारा राजस्व कार्यों का होगा निपटारा

उज्जैन । उज्जैन जिले में राजस्व कार्यों का निपटारा अभियान संचालित कर किये जाने के निर्णय लिया गया है। कलेक्टर श्री संकेत भोंडवे ने राज्य शासन के निर्देश अनुसार जिले के सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया हैं कि वे मैदानी क्षेत्र में अपने मूल राजस्व कार्यों का निपटारा तेजी से करें। इसके लिये एसडीएम से लेकर पटवारी तक राजस्व अमला तेजी से कार्य में जुट जाये। राजस्व अधिकारी अपने न्यायालयों में लम्बित पुराने मामलों को तेजी से निपटायें। न्यायालयों में निर्धारित दिनों में अनिवार्य रूप से बैठ कर राजस्व प्रकरणों को निराकृत करें।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के सम्बन्ध में राजस्व विभाग के लम्बित प्रकरणों के निराकरण के निर्देश जारी करते हुए सभी प्रकरण समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। प्रकरणों का निराकरण गुणवत्ता के आधार पर सकारात्मक रूप से किया जाये। उन्होंने कहा कि जिन प्रकरणों में समाधान कारक निराकरण हो चुका है, उन प्रकरणों में  फोर्स क्लोजर हेतु फाइल  प्रभारी अधिकारी के माध्यम से भिजवाई जाये। कलेक्टर ने निर्देश दिये हैं कि सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों में निराकरण के दौरान अधिकारी संबंधित आवेदक से आवश्यक रूप से चर्चा करें तथा प्रकरणों का समाधान कारक निराकरण करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिये हैं कि अधिकारी एल-1 व एल-2 लेवल पर लंबित मामलों को अभियान चलाकर निराकरण करें। यह प्रयास किये जाये कि कोई भी प्रकरण एल-3 व एल-4 लेवल तक न पहुंचें। लोक सेवा गारंटी से संबंधित आवेदनों का गंभीरता से तय समय-सीमा में निराकरण करने हेतु निर्देश दिये हैं और कहा कि लोक सेवा गारंटी में लंबित मामलों को तय समय-सीमा में निपटाने में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतें। इन मामलों में लापरवाही पाये जाने पर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी।

कलेक्टर ने नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, रास्ता विवाद व अतिक्रमण वाले मामलों पर विशेष रूप से ध्यान देकर निपटाने हेतु निर्देशित किया है। नक्शा दुरुस्ती के मामलों में राजस्व अधिकारियों को मौके पर जाकर वस्तु स्थिति का अवलोकन करने व पंचनामा बनाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। आरबीसी 6(4) के तहत प्राकृतिक आपदा तथा अन्य मामलों से संबंधित राहत प्रकरणों का चौबीस घंटे में निराकरण करने के निर्देश दिये हैं। प्राकृतिक आपदा के मामलों में राज्य शासन द्वारा ग्लोबल बजट का प्रावधान किया गया है। उन्होंने निर्देश दिये हैं कि किसानों को खसरा-खतौनी की नकलें नि:शुल्क वितरित किये जाने के अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाये।

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