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फेरे करवाने वाले पंडित ने बाल विवाह रूकवाया


 

उज्जैन | शनिवार को चिमनगंज थाना उज्जैन को पंडित अभिषेक रावल द्वारा बाल विवाह की सूचना दी गई कि श्री राजाराम पिता सोमा काल्देकर निवासी बाराटांडा अमरावती महाराष्ट्र की पुत्री का बाल विवाह किया जा रहा है। इसके पश्चात जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी श्री साबिर अहमद सिद्धिकी द्वारा शिकायत को संज्ञान में लेते हुए तत्काल संरक्षण अधिकारी व सामाजिक कार्यकर्ता को कार्यवाही के निर्देश दिये गये। महिला सशक्तिकरण उज्जैन से संरक्षण अधिकारी श्रीमती अमृता सोनी एवं श्री गौरव मित्तल चिमनगंज थाने पर पहुंचे तथा दल द्वारा बालिकाओं के परिजनों से जानकारी प्राप्त की गई। बताया गया कि राजाराम पिता सोमा काल्देकर की बालिका का विवाह मुकेश पिता स्व.नाथूलाल निवासी बापू नगर उज्जैन के साथ शनिवार को होने जा रहा है। परिजनों को बालिका के उम्र सम्बन्धी दस्तावेज प्रस्तुत करने का नोटिस दिया गया। परिजनों द्वारा उपलब्‍ध कराये गये शाला दाखिला प्रमाण-पत्र अनुसार बालिका नाबालिग पाई गई। परिजनों को बाल विवाह रद्द करने की समझाईश देते हुए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 के प्रावधानों की जानकारी दी गई, जिसके पश्चात परिजनों द्वारा बालिका का विवाह रद्द कर 18 वर्ष की उम्र पूरी होने के पश्चात ही विवाह करने की सहमति दी गई। उक्त कार्यवाही में थाना चिमनगंज से उप निरीक्षक श्री दिलीप करण, नायक एवं प्रधान आरक्षक श्री श्रवण भदौरिया द्वारा सराहनीय सहयोग किया गया।

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