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युवाओं के नाम मतदाता सूची में शामिल होने का प्रमाण-पत्र भेजने के निर्देश


 

      उज्जैन । उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी अनुविभागीय अधिकारी एवं निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि एक जुलाई से शुरू हुए विशेष अभियान के तहत शैक्षणिक संस्थानों और कोचिंग सेन्टरों में अध्ययनरत युवाओं के नाम मतदाता सूची में शामिल करने का प्रमाण-पत्र निर्वाचन कार्यालय को भेजा जाये। फोटो निर्वाचक नामावली के अन्तर्गत 18 से 19 आयु वर्ग के मतदाताओं को मतदाता सूची में जोड़े जाने का जो विशेष अभियान विगत एक जुलाई से चलाया जा रहा है, उसकी तैयारियों के सम्बन्ध में कार्य योजना तैयार कर तत्काल जिला निर्वाचन कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही यह भी निर्देश हैं कि फॉर्मेट एक से आठ के आधार पर ईपी रेशो, जेण्डर रेशो, एज कोहोर्ट के असंतुलन की रिपोर्ट तैयार कर अपने अभिमत सहित रिपोर्ट भेजी जाये।

      इसके अतिरिक्त सभी आरओ तथा अनुविभागीय अधिकारी महाविद्यालयों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, तकनीकी शिक्षण संस्थाओं, मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज, पोस्ट मैट्रिक छात्रावास एवं कोचिंग सेन्टर इत्यादि संस्थाओं से उनके यहां अध्ययनरत ऐसे युवा, जो 18 से 19 आयु वर्ग के हो गये हैं, उन सभी के नाम मतदाता सूची में शामिल हो गये हैं, इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर तत्काल इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।

18-21 वर्ष आयु समूह के छूटे हुए मतदाता सूची में नाम जुड़वाएं

जिले में युवा मतदाताओं विशेषकर 18-21 वर्ष आयु समूह के पात्र छूटे हुए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जुड़वाने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 31 जुलाई 2017 तक चलेगा।

ऐसे मतदाता जो 1 जनवरी 2017 को या पहले 18 साल के हो चुके हैं, वे मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को मतदान क्षेत्र का साधारण निवासी होना चाहिए। इससे संबंधित फार्म निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और बूथ लेवल अधिकारी (बी.एल.ओ.) के पास उपलब्ध है। अगर मतदाता का वोटर कार्ड पुराना है और उसमें ब्लैक-व्हाइट फोटो है, तो बी.एल.ओ. को रंगीन फोटो देकर फार्म 8 भरकर नया रंगीन मतदाता परिचय-पत्र प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए 25 रूपये का शुल्क अदा करना होगा। संबंधित फार्म भरकर एवं फोटो, पता और आयु के प्रमाण-पत्र के साथ बी.एल.ओ., निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या मतदाता सहायता केन्द्रों पर प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि निर्वाचक नामावली की प्रविष्टियों में कोई संशोधन या सुधार कराया जाना हो, तो फार्म 8 भरना होगा।

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