शासकीय सेवकों को एक जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतनमान परिलब्धियों में 14 प्रतिशत वृद्धि
मंत्रि-परिषद के निर्णय
उज्जैन । मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में भोपाल में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में राज्य शासन के शासकीय सेवकों को एक जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण करने पर शासकीय सेवक की परिलब्धियों में लगभग 14 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
दिनांक एक जनवरी, 2016 से वेतन पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप 30 जून 2017 तक की अवधि के बकाया स्वत्वों का समान तीन वार्षिक किश्तों में (प्रतिवर्ष मई माह में) वर्ष 2018-19 से भुगतान किया जायेगा। एक जनवरी 2016 से 30 जून 2017 के मध्य सेवानिवृत्त/मृत शासकीय सेवकों को एरियर्स की राशि का एकमुश्त भुगतान किया जायेगा। ऐसे शासकीय सेवक जिनकी सेवानिवृत्ति/मृत्यु 30 जून, 2017 के बाद होती है, तो शेष एरियर्स की किश्तों का एकमुश्त भुगतान किया जायेगा।
एक जनवरी, 2016 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त अंतिम वेतन के आधार पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार पेंशन निर्धारण किया जायेगा। उक्त दिनांक एवं इसके बाद सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को इस नियम के तहत देय मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपादान की अधिकतम सीमा 20 लाख रूपये रखी जायेगी। पेंशन सरांशिकरण, अवकाश नगदीकरण, परिवार पेंशन के वर्तमान प्रावधानों को यथावत रखा जायेगा। वृद्धों को प्राप्त अतिरिक्त पेंशन को छोड़कर न्यूनतम पेंशन एवं परिवार पेंशन की मासिक राशि 7750 रूपये रखी गयी है। पेंशन/परिवार पेंशन की अधिकतम सीमा पुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त अधिकतम वेतन का क्रमश: 50 एवं 30 प्रतिशत रखा जायेगा।
सातवें वेतनमान में वेतन निर्धारण के परिणामस्वरूप एक जुलाई 2016 से 2 प्रतिशत एवं दिनांक एक जनवरी, 2017 से 2 प्रतिशत इस तरह कुल 4 प्रतिशत की दर से महँगाई भत्ता देय होगा। यात्रा भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता, परियोजना भत्ता, अनुसूचित क्षेत्र, प्रतिनियुक्ति वेतन आदि भत्ते एवं सुविधाएँ जो मूल वेतन से जुड़ी हैं, पूर्व वेतनमानों में देय वेतन के आधार पर ही देय होगी। इनके पुनरीक्षण के लिये पृथक से निर्णय लिया जायेगा।
मंत्रि-परिषद ने कक्षा 12वीं में अध्ययनरत ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 12वीं की परीक्षा 85 प्रतिशत तथा अजा, अजजा, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति के ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 75 प्रतिशत या इससे अधिक अंकों से उत्तीर्ण की हो, उन्हें प्रोत्साहन स्वरूप लेपटॉप प्रदान किये जाने के संबंध में प्रचलित योजना को वर्ष 2017-18 से शुरू कर आगामी 3 वर्षों तक संचालित करने की सहमति दी। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लेपटॉप प्रदाय योजना के 3 वर्षों के संचालन एवं अनुमानित व्यय राशि 177 करोड़ रूपये की सैद्धांतिक सहमति दी गयी।