निजी भूमि से अवैध उत्खनन और परिवहन करने पर एक करोड़ 11 लाख से अधिक का अर्थदण्ड आरोपित
उज्जैन | कलेक्टर श्री संकेत भोंडवे के निर्देशन में उज्जैन जिले की समस्त तहसीलों में अवैध उत्खनन एवं परिवहन करने के लिये राजस्व एवं पुलिस विभाग के संयुक्त जांच दल द्वारा मुहिम चलाई गई। यह मुहिम म.प्र.गौण खनिज अधिनियम के अन्तर्गत चलाई। जांच दल द्वारा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अवैध उत्खनन और अवैध खनिज परिवहन में ट्रेक्टर जप्त कर कलेक्टर न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किये गये। कलेक्टर श्री भोंडवे ने निजी भूमि से अवैध उत्खनन और परिवहन करने पर एक करोड़ 11 लाख 17 हजार रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया। इसी प्रकार म.प्र.आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत पांच वाहन एवं मदिरा राजसात की गई।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संकेत भोंडवे ने बताया कि अवैध उत्खनन और अवैध खनिज परिवहन में जप्त ट्रेक्टर को अधिनियम के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी के होने से श्री रंजीत पिता कैलाशचन्द्र प्रजापत उज्जैन के द्वारा निजी भूमि से अवैध उत्खनन के प्रकरण में 46 लाख 80 हजार, श्री गिरधारीलाल, प्रकाश और किशोर पुत्रगण कन्हैयालाल प्रजापत उज्जैन द्वारा निजी भूमि से अवैध उत्खनन में 39 लाख 93 हजार रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया है। इसी तरह श्री मोतीलाल पिता कन्हैयालाल प्रजापत उज्जैन के द्वारा निजी भूमि से अवैध उत्खनन करने पर उनके विरूद्ध 19 लाख 44 हजार रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया है। अवैध परिवहन करने पर श्री राजेन्द्र पिता लालसिंह महिदपुर का ट्रेकटर क्रमांक एमपी-13एबी/413बीआई पर एक लाख रूपये, श्री रवि पिता भंवरसिंह यादव महिदपुर के ट्रेक्टर बिना नम्बर चलाने पर एक लाख रूपये, श्री गप्पू पिता शेरू महिदपुर के द्वारा ट्रेक्टर क्रमांक डीएल-13एबी/0747 पर एक लाख रूपये, श्री लोकेन्द्रसिंह पिता हिम्मतसिंह जहांगीरपुर तहसील महिदपुर के ट्रेक्टर क्रमांक एमपी-13एबी/5485 पर 50 हजार रूपये तथा श्री मनोहर ग्राम सेकाखेड़ी तहसील महिदपुर के द्वारा ट्रेक्टर क्रमांक एमपी-13केबी/8963 पर 50 हजार रूपये, श्री ताहिर पिता मोहम्मद महिदपुर के द्वारा ट्रेक्टर बिना नम्बर के चलाने पर 50 हजार रूपये और श्री बाबूखां कोठार महिदपुर के द्वारा ट्रेक्टर क्रमांक एमपी-43एए/5148 पर 50 हजार रूपये का अर्थदण्ड अलग-अलग प्रकरणों में आरोपित किया गया है।
कलेक्टर श्री भोंडवे ने इसी प्रकार म.प्र.आबकारी अधिनियम की धारा 47क के अन्तर्गत कोटड़ी थाना ताल जिला रतलाम निवासी श्री राजेन्द्र पिता सूर्यपालसिंह बोलेरो क्रमांक एमपी-09बीए/4430 और 108 बल्क लीटर मदिरा तथा जंडियाला गुरू अमृतसर पंजाब निवासी गुरमितसिंह पिता दलबीरसिंह जाट के ट्रक क्रमांक यूपी-15बीटी/3393 और 9840 बल्क लीटर मदिरा राजसात की है। इसी तरह उज्जैन निवासी श्री जितेन्द्र उर्फ जीतू पिता कमल कैथवास, मोहनलाल पिता भागीरथ से एक क्वालिस वाहन क्रमांक एमपी-09वी/6669 और 180 बल्क लीटर मदिरा, पंवासा निवासी श्री जितेन्द्र पिता मादूजी और देवास निवासी श्री भारतसिंह पिता सिद्धनाथ से मोटर सायकल क्रमांक एमपी-41एमएच/2862 तथा 74 बल्क लीटर मदिरा तथा खजराना इन्दौर निवासी श्री शेख मोहम्मद पिता शेख मेहबूब से मारूति वेन क्रमांक एमपी-09बीसी/1154 और 225 बल्क लीटर मदिरा जप्त कर राजसात करने के आदेश दिये हैं।