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मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना से आएगी किसानों के चेहरे पर खुशी


 

उज्जैन । राज्य शासन द्वारा किसानों  की खुशहाली बनाए रखने की एक अभूतपूर्व पहल की गई है । मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना विगत अप्रैल माह में शुरू हुई की गई। इस योजना का उद्देश्य ऐसे  क्षेत्रों में बिजली पहुंचाना है जहां बिजली की उपलब्धता नहीं है। साथ ही भू जल  का उपयोग करने वाले किसान को  वित्तिय भार से बचाना है।

इस योजना में कृषि पंपों के लिए स्थाई विद्युत कनेक्शन आवश्यकता नहीं है। योजना को समूह या  क्लस्टर  में लागू करने की प्राथमिकता दी जा रही है ।इस योजना के अंतर्गत कृषि कार्य के लिए सोलर पंप लगाने वाले किसानों को सब्सिडी दी जाएगी। कृषकों को 3 हॉर्स पावर तक के सोलर  पंपों पर 90 प्रतिशत  तथा 3 से 5 हॉर्स पावर तक के लिए 85 प्रतिशत अनुदान  दिया जायेगा । 5 हॉर्स पावर से अधिक क्षमता के सोलर पंप पर राज्य अनुदान एवं केंद्रांश लागू होगा ।योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कृषक के पास  स्वयं का जल स्त्रोत होना आवश्यक है ।जैसे कि बोरवेल, कुंआ ,  नदी ,स्टॉप डैम आदि ।आवेदक को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी के कार्यालय अथवा कृषि विभाग के उपसंचालक कार्यालय  से  आवेदन का  प्रारूप प्राप्त  किया जा सकता है। योजना के क्रियान्वयन के लिए एक  पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है ।जिसके माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भी स्वीकार किए जाएंगे। विस्तृत जानकारी के लिए जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

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