रासुका को लागू करना सतत प्रक्रिया
प्रत्येक तीन माह के लिये कलेक्टरों को किये जाते हैं अधिकार प्रत्याहरित
उज्जैन । प्रदेश में एक जुलाई से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) को लागू करने संबंधी समाचारों के संबंध में राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि रासुका को लागू करना सतत प्रक्रिया है।
अपर मुख्य सचिव गृह के अनुसार राज्य शासन के गृह विभाग द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा-3 की उपधारा-3 में प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत प्रत्येक तीन माह के लिये जिला दण्डाधिकारियों को उनके जिलों की स्थानीय सीमाओं के भीतर, कतिपय तत्व जो साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालें अथवा लोक व्यवस्था अथवा राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई कार्य करने के लिये सक्रिय हों अथवा संभावना हो, के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करने के लिये अधिकार प्रत्यारहित किये जाते हैं।
इसी क्रम में आगामी तीन माह एक जुलाई 2017 से 30 सितम्बर 2017 तक की अवधि के लिये अधिकार प्रत्याहरित किये गये हैं। यह एक सतत एवं सामान्य प्रक्रिया है जो प्रत्येक वर्ष हर तीन माह के लिये अपनाई जाती है।