संभागीय सतर्कता समिति ने पूर्व सरपंच एवं पटवारी को दोषी पाया कार्यवाही के निर्देश
उज्जैन | अध्यक्ष संभागीय सतर्कता समिति लोकायुक्त संगठन एवं लोकपाल मनरेगा श्री शशिमोहन श्रीवास्तव (पूर्व जिला न्यायाधीश) द्वारा मनरेगा अन्तर्गत ग्राम झीतरखेड़ी तहसील घट्टिया में कपिल धारा कूप की जांच की गई तथा जांच में पूर्व सरपंच दिनेश पाटीदार तथा पूर्व पटवारी बाबूलाल कुमावत को दोषी पाते हुए उनके विरूद्ध कार्यवाही करने की अनुशंसा की गई है।
उल्लेखनीय है कि संभागीय सतर्कता समिति लोकायुक्त संगठन को शिकायत प्राप्त हुई कि ग्राम पंचायत झीतरखेड़ी तहसील घट्टिया के पूर्व सरपंच दिनेश पाटीदार व पूर्व पटवारी बाबूलाल कुमावत द्वारा षड़यंत्र कर स्वयं के नाम की जमीन सर्वे क्रमांक 750 रकबा 0.910 हेक्टेयर को राजस्व प्रपत्रों पर सजनबाई बेवा मांगीलाल निवासी झीतरखेड़ी के नाम नामान्तरित होना बताकर कपिल धारा कूप योजना अन्तर्गत दो लाख 53 हजार रूपये की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई और कूप का निर्माण कर लिया गया। कूप का निर्माण कराने के बाद उक्त दोनों व्यक्तियों ने पुन: राजस्व प्रपत्रों में जमीन दिनेश पाटीदार के नाम नामान्तरित होना बता दी। इस तरह षड़यंत्र करके दो लाख 53 हजार 300 रूपये का लाभ लिया गया। इस सम्बन्ध में तत्कालीन तहसीलदार जितेन्द्र वर्मा एवं राजेश सोनी द्वारा भी ध्यान नहीं दिया गया।
शिकायत को जांच उपरान्त सही पाया गया एवं संभागीय सतर्कता समिति द्वारा दिनेश पाटीदार एवं बाबूलाल कुमावत द्वारा साजिश रचकर कपिल धारा योजना अन्तर्गत कूप निर्माण हेतु स्वीकृति अनुदान प्राप्ति में दस्तावेजों में दिनेश पाटीदार की स्वयं की भूमि को सजनबाई के नाम से दर्शाकर कपिल धारा योजना में अनुदान प्राप्त करना प्रमाणित पाया गया। लोकपाल मनरेगा द्वारा इस प्रकरण में पूर्व सरपंच दिनेश पाटीदार एवं पूर्व पटवारी बाबूलाल कुमावत के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने एवं सम्बन्धित तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु सचिव मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक मनरेगा तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत उज्जैन को निर्देशित किया गया है।