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अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना


 

उज्जैन । अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु ऐसे आदर्श दम्पतियों को योजना का लाभ दिया जाता है, जिसमें एक पक्ष सामान्य जाति वर्ग तथा एक पक्ष अनुसूचित जाति वर्ग से होना चाहिए। साथ ही हिन्दू मैरिज एक्ट 1955 के तहत विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र होना चाहिए। तदानुसार ही बनाये गए विवाह प्रमाण पत्रों के आधार पर अंतरजातीय विवाह योजना अंतर्गत आदर्श दम्पति को दो लाख रूपये की राशि एवं प्रशंसा पत्र प्रदान किया जाता है।

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