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मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिये आवेदन आमंत्रित


 

      उज्जैन । अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण के लिये आवेदन आमंत्रित किये गये हैं1 आवेदन 31 जुलाई तक जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित उज्जैन के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिये।

      मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के 18 से 45 वर्ष के बीच की आयु के न्यूनतम 10वी उत्तीर्ण युवा को बैंक के माध्यम से 10 लाख से एक करोड़ रूपये तक का ऋण उद्योग, सेवा क्षेत्र के व्यवसाय में दिया जाता है। ऋण पर 15 प्रतिशत मार्जिन मनी व अनुदान की पात्रता है। सात वर्ष तक ऋण पर पांच प्रतिशत का ब्याज अनुदान भी दिया जाता है।

      मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत 50 हजार से 10 लाख रूपये तक का ऋण उद्यम, सेवा क्षेत्र के व्यवसाय के लिये बैंक के माध्यम से दिया जाता है। इसमें 30 प्रतिशत मार्जिन मनी अथवा अनुदान अधिकतम दो लाख रूपये पर दिया जायेगा। साथ ही पांच प्रतिशत ब्याज अनुदान ऋण पर सात वर्ष तक लागू होगा। योजनाओं में आवेदक अनुसूचित जाति का होकर 18 से 45 वर्ष के बीच की उम्र का होना चाहिये। आवेदक को न्यूनतम पांचवी कक्षा उत्तीर्ण होने पर ही लाभ दिया जायेगा।

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