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आर.टी.ई. में 2 लाख 11 हजार बच्चों को प्रायवेट स्कूलों में मिलेगा प्रवेश



स्कूल शिक्षा मंत्री कुंवर विजय शाह और राज्य मंत्री श्री जोशी ने निकाली लॉटरी

उज्जैन । शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आर.टी.ई.) में गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय स्कूलों में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के नि:शुल्क प्रवेश के लिए शिक्षा मंत्री कुंवर विजय शाह और स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री दीपक जोशी ने विगत दिवस भोपाल में ऑनलाइन लॉटरी निकाली। लॉटरी में दो लाख 11 हजार बच्चों को स्कूल आवंटित किये गये। इनमें से एक लाख 86 हजार बच्चों को फर्स्ट च्वाइस की स्कूल मिली, 14 हजार 745 को द्वितीय, 6 हजार 583 तृतीय, 827 को चौथी, 394 को पाँचवी और 298 को छठवीं, 38 को सांतवी, 65 को ऑठवी, 63 को नौंवी च्वाइस की स्कूल आवंटित हुई। कुल 2 लाख 47 हजार बच्चों ने प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। गत वर्ष 2 लाख 31 हजार बच्चों ने आवेदन किया था।

इस प्रक्रिया में नर्सरी के लिये 74 हजार 183, केजी-1 के लिये 68 हजार 570, केजी-2 के लिये 17 हजार 267 और कक्षा एक के लिये 50 हजार 986 बच्चों को स्कूल आवंटित हुए। इनमें से बीपीएल परिवार के एक लाख 58 हजार 404, अनुसूचित जाति के 37 हजार 357, अनुसूचित जनजाति के 14 हजार 107, दिव्यांग 157 और अनाथ 82 बच्चे हैं।

वर्ष 2011-12 से 2016-17 तक 8 लाख 49 हजार बच्चे इससे प्रवेश ले चुके हैं। वर्ष 2016-17 से ही यह प्रक्रिया ऑनलाइन की गयी है। इन बच्चों की फीस राज्य सरकार देती है।

उल्लेखनीय है कि अधिनियम के माध्यम से भोपाल की डी.पी.एस. जैसी स्कूलों में भी बच्चों को प्रवेश मिला है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन के लिए सभी विकास खण्ड में हेल्प सेंटर भी खोले गए थे।

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