किसानों को कृषि उपज मंडी में उत्पाद बेचने पर नगद भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा मण्डियों को निर्देश जारी
आज से प्रदेश के किसानों को कृषि उपज मण्डियों में उपज का 50 प्रतिशत नगद भुगतान और शेष 50 प्रतिशत भुगतान आर.टी.जी.एस/ एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से तुरंत उसी समय मिलेगा। नगद भुगतान की सीमा तत्समय प्रभावशील आयकर अधिनियम के अधीन होगी।
म.प्र. कृषि विपणन बोर्ड के आयुक्त सह प्रबंध संचालक श्री राकेश श्रीवास्तव ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि किसानों को भुगतान की यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से प्रदेश की सभी कृषि उपज मण्डियों में लागू कर दी गई है। मण्डियों को निर्देशित किया गया है कि इस व्यवस्था का कड़ाई से पालन कराया जाये।
ज्ञातव्य है मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को किसानों के हित में उज्जैन प्रवास के दौरान इस बाबत घोषणा की थी। बोर्ड ने मुख्यमंत्री की घोषणा का तत्काल प्रभाव से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया है।
राजेश मलिक