संविदा कर्मियों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा
उज्जैन- राज्य शासन द्वारा आयुष्मान भारत "निरामयम्" योजना में पूर्व में स्वीकृत पात्र
श्रेणियों में सम्मिलित हितग्राहियों के अतिरिक्त, सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका, मिनी
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, आशा तथा ऊषा कार्यकर्ता, आशा सुपरवाईजर,
कोटवार एवं संविदा कर्मियों को प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख रूपये का स्वास्थ्य सुरक्षा लाभ स्वीकृत किया
गया है।
अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री मो.सुलेमान ने महिला एवं बाल विकास, राजस्व, सामान्य प्रशासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं एमडी एनएचएम को पात्र हितग्राहियों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश
दिये हैं, जिससे पात्र हितग्राहियों को योजनानुसार लाभ उपलब्ध कराया जा सके।