स्वास्थ्य लाभ:संविदा कर्मियों को भी मिलेगा आयुष्मान भारत का लाभ
शासन द्वारा आयुष्मान भारत निरामयम् योजना में पूर्व में स्वीकृत पात्र श्रेणियों में सम्मिलित हितग्राहियों के अतिरिक्त, सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, आशा तथा ऊषा कार्यकर्ता, आशा सुपरवाइजर, कोटवार एवं संविदा कर्मियों को प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य सुरक्षा लाभ स्वीकृत किया है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ मो. सुलेमान ने पात्र हितग्राहियों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
यह संविदाकर्मी अपात्र रहेंगे
- परिवार जिसका कोई भी सदस्य पिछले तीन वर्षों में से किसी भी वर्ष में आयकर दाता हो।
- जिसका कोई भी सदस्य किसी अन्य शासकीय योजना से नि:शुल्क स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकता हो।
- परिवार जिसका कोई भी सदस्य शासकीय कर्मचारी के साथ राज्य शासन व केंद्र शासन की किसी अन्य योजना के तहत नि:शुल्क स्वास्थ सुविधा प्राप्त करने के लिए पात्र हो।