अपर कलेक्टर के आदेश पर 2 दुकानें सील:खाद-बीज विक्रेता पर ICICI होम फाइनेंस के ढाई करोड़ से अधिक बकाया
जवाहरमार्ग स्थिति कृषिरत्न खाद-बीज दवाई की दुकान को प्रशासन ने सील कर दिया। आईसीआईसीआई होम फाइनेंस के 2 करोड़ 84 लाख 39 हजार 388 रुपए और ब्याज बकाया होने पर अपर कलेक्टर के आदेश पर तहसीलदर मुकेश सोनी ने 2 दुकानें सील करवा दीं।
बुधवार शाम इंदौर से आईसीआईसीआई बैंक की टीम अपने वकीलों के साथ नागदा आई। अपर कलेक्टर के आदेश का पालन करने तहसीलदार मुकेश सोनी ने पटवारी अनिल शर्मा को बैंक की टीम के साथ भेजा।जवाहरमार्ग स्थित कृषिरत्न खादबीज की दुकान और पीछे कि ओर स्थित दुकान को भी सील किया गया। इसी प्रकार बस स्टैंड स्थित इसी फर्म की एक और दुकान को भी सील किया गया।
जानकारी के अनुसार सुरेंद्र पोरवाल ने बैंक से लोन लिया गया था। 27 जुलाई 2023 को बैंक ने 2 करोड़ 84 लाख 39 हजार 388 रुपए और ब्याज बाकी होने का नोटिस संबंधित को जारी किया था। 60 दिनों में नोटिस का जवाब दिया जाना था। लेकिन सुरेंद्र पोरवाल ने जवाब नहीं दिया।
इसके बाद बैंक ने नियमानुसार कार्रवाई कर अपर कलेक्टर के आदेश पर आज दुकानें सील करवाई। प्रशासन ने दुकानों पर नोटिस चस्पा किए हैं जिसमें लिखा है कि संपत्ति का कब्जा न्यायालय तहसीलदर ने अपर कलेक्टर के आदेश पर किया है।
इस संपत्ति पर आईसीआईसीआई होम फाइनेंस का प्रथम भार है। इसी प्रकार बैंक ने भी अपने बकाया संबंधी नोटिस सील दुकान पर चस्पा किया है। जिसमें बैंक के बकाया रुपयों के साथ पूर्व में डाई नोटिस का हवाला है।
दुकान मालिक का कहना है कि मैं बैंक की किस्त दे रहा था। बीच में कुछ किस्त बाकी रह गईं थीं। लेकिन बैंक ने बिना नोटिस दिए आज कार्रवाई कर दी।