केमिकल टैंकर धुलाई करने वालों के पास नहीं है लाइसेंस
विधायक तेजबहादुर सिंह चौहान ने विधानसभा में प्रश्न किया था कि शहर की केमिकल ट्रांसपोर्ट कम्पनियों के केमिकल टैकर्स धुलाई का पानी पाड़ल्या तालाब में जाकर मिलता है। इससे तालाब का पानी और मिटृटी प्रदूषित होती है। ऐसी कंपनियों के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने पूछा था कि क्या टैकर्स धुलाई करने वालो के पास लाइसेंस है?
विधायक डॉ. तेजबहादुर सिंह चौहान के अतारांकित प्रश्न का लिखित उत्तर वनमंत्री नागर सिंह चौहान ने दिया है। मंत्री के उत्तर में पूर्व में हुई कार्रवाई के बारे में बताया है।
जवाब में स्पष्ट किया कि जिले के औद्योगिक नगर नागदा में कैमिकल टैकर्स की धुलाई करने वालों के पास कोई लाइसेंस नहीं है।
प्रदूषण मामले में कंपनी मेसर्स गोल्डन केमिकल एंड ट्रासपोर्ट कंपनी, बाबा टायर्स एडं सर्विस सेंटर, मेसर्स नेशनल सर्विस सेंटर एवं मेंसर्स राधा मोहन सर्विस सेंटर के खिलाफ प्रदूषण निवारण और नियंत्रण में प्रकरण दर्ज हुए थे। सभी मामले न्यायालय में विचाराधीन है। गोल्डन केमिकल कंपनी के खिलाफ 30 जून को प्रदूषण फैलाने का एक मामला कलोल जिला पंचमहल गुजरात में भी दर्ज हुआ है।