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एक वर्ष पूर्व मिली भूमि पर नहीं बना भवन:नवीन न्यायालय भवन निर्माण के लिए राज्य अधिवक्ता अध्यक्ष को लिखा पत्र


वर्षों से लंबित नवीन न्यायालय भवन निर्माण के लिए शासन द्वारा भूमि उपलब्ध कराई जाने के बाद भी निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं पाया है। इस बारे में नागदा अभिभाषक संघ के अध्यक्ष विजय वर्मा ने एक पत्र राज्य अधिवक्ता अध्यक्ष राधेलाल गुप्ता जबलपुर को लिखा है।

पत्र के माध्यम से अवगत करवाया की राज्य शासन ने न्यायालय भवन और न्यायिक अधिकारियों कर्मचारियों के निवास के लिए एक वर्ष पूर्व ही भूमि उपलब्ध करा दी है। खसरा रिकॉर्ड में न्यायालय के नाम यह भूमि हो चुकी है और भूमि का आधिपत्य भी मिल चुका है।

लोक निर्माण विभाग द्वारा 6125 लाख रुपयों की डीपीआर निर्माण के लिए बनाई गई थी, जिसे जिला सत्र न्यायालय द्वारा वित्तीय प्रशासकीय स्वीकृति के लिए बिल्डिंग विभाग उच्च न्यायालय जबलपुर भेजी है।

राज्य अधिवक्ता अध्यक्ष से इस मामले में हस्तक्षेप कर स्वीकृति दिलवाने की अपील की जिस पर उन्होंने इसी माह होने वाली बैठक में अनुमति मिल जाने की बात कही। अभिभाषक संघ नागदा अध्यक्ष वर्मा ने अगस्त माह तक भूमिपूजन किए जाने की उम्मीद जताई है।

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