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लोकसभा निर्वाचन 2024 : जिला मजिस्ट्रेट श्री नीरज कुमार सिंह ने धारा 144 के तहत जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश


उज्जैन- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा के साथ ही जिला उज्जैन में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। लोकसभा निर्वाचन की गतिविधियों की प्रक्रियाओं को व्यवस्थित, स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्विघ्न रूप से संपन्न करने, कानून व्यवस्था बनाए रखने, मानव जीवन की सुरक्षा, लोक शांति बनाए रखने  के लिए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री नीरज कुमार सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत उज्जैन जिले की संपूर्ण राजस्व सीमाक्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

    जारी आदेशानुसार  सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक स्थान पर एक समय में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नही होंगे। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य, सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के धारदार या अन्य हथियार, आग्नेय शस्त्र, हॉकी, डण्डा, रॉड इत्यादि लेकर नहीं चलेगा अथवा दुरूपयोग नहीं करेगा और न ही प्रदर्शन करेगा। किसी भी प्रकार के उत्सव व समारोह में हवाई फायर वर्जित रहेंगे। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य, सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी स्थान पर सभा, धरना प्रदर्शन,

जुलूस, वाहन / साधारण रैली आदि का आयोजन नहीं करेगा। शासकीय/अशासकीय स्कूल मैदान/भवन, शासकीय कार्यालय के परिसर पर किसी भी प्रकार की राजनैतिक गतिविधि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। कोई व्यक्ति, संस्था, समूह या अन्य या डी.जे. अथवा बैण्ड का संचालक सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना बैण्ड

डी.जे./ ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं करेगा। प्रत्येक को म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) नियम 2010 के प्रावधानों का पूर्ण पालन करना आवश्यक होगा।

      कोई व्यक्ति, संस्था, समूह या अन्य कोई भी धरना, जुलूस, प्रदर्शन, सभा या रैली आदि में एसिड, पेट्रोल, केरोसिन आदि ज्वलनशील पदार्थ अपने पास नहीं रखेगा या लेकर नहीं चलेगा या उपयोग नहीं करेगा। किसी भी प्रकार के धरना, जुलूस, प्रदर्शन, सभा या रैली आदि में पटाखे/विस्फोटक सामग्री का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। वैध अनुज्ञप्तिधारी को छोड़कर कोई भी व्यक्ति बारूद/पटाखों का संग्रहण, निर्माण या परिवहन नहीं करेगा।  कोई भी व्यक्ति, संस्था, समूह या अन्य, किसी भी स्थान पर किसी भी प्रयोजन हेतु सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना टेंट, पांडाल आदि का स्थाई या अस्थाई निर्माण नहीं करेगा।

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