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Home - उज्जैन << जिला के समस्त शस्त्र लायसेंसधारियों के शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित जिला मजिस्ट्रेट श्री नीरज कुमार सिंह ने जारी किए आदेश

जिला के समस्त शस्त्र लायसेंसधारियों के शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित जिला मजिस्ट्रेट श्री नीरज कुमार सिंह ने जारी किए आदेश


उज्जैन- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 की घोषण के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। जिले में निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण रूप से स्वतंत्र, स्वच्छ, निर्विवध्न एवं शांतिपूर्ण ढंग से संचालित कराने को दृष्टिगत रखते हुए जिला दण्डाधिकारी उज्जैन श्री नीरज कुमार सिंह द्वारा आदेश जारी कर शस्त्र अधिनियम 1959 के तहत जिले के समस्त शस्त्र लायसेंसधारियों के शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

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