जिले की फुटकर कम्पोजिट मदिरा दुकानों की 1 अप्रैल से 31 मार्च 2025 तक की अवधि के लिये आवेदन ऑफलाइन/ऑनलाइन लॉटरी पर प्राप्त किये जायेंगे
उज्जैन 20 फरवरी। आबकारी के फुटकर ठेकेदारों की विशेष जानकारी के लिये राज्य शासन के आदेशानुसार उज्जैन जिले की फुटकर कम्पोजिट मदिरा दुकानों/एकल समूह के वर्ष 2024-25 के लिये अर्थात एक अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक की अवधि के लिये उक्त 43 मदिरा एकल समूहों में से 32 मदिरा एकल समूहों पर नवीनीकरण आवेदन पत्र जमा होने के पश्चात शेष रहे 11 मदिरा एकल समूहों का निष्पादन शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं शर्तों के अधीन कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला समिति द्वारा कार्यक्रम एवं निष्पादन स्थल में ऑफलाइन/ऑनलाइन लॉटरी आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे। नवीनीकरण के आवेदन पत्र रहित मदिरा दुकानों के एकल समूहों पर इच्छुक पात्र आवेदकों को लॉटरी आवेदन पत्र क्रय करने की तिथि एवं समय सहायक आबकारी आयुक्त जिला उज्जैन/एमपी टेण्डर्स के पोर्टल के माध्यम से 19 फरवरी को प्रात: 10 बजे से प्रारम्भ हो गये हैं, जो 22 फरवरी को शाम 5.30 बजे तक निर्धारित किया गया है। इसी तरह इच्छुक पात्र आवेदकों द्वारा लॉटरी आवेदन पत्र जमा करने की तिथि एवं समय उक्त पते पर 19 फरवरी को प्रात: 10.30 बजे से प्रारम्भ होकर 22 फरवरी को शाम 6 बजे तक रहेगा। लॉटरी आवेदन पत्र पूर्ण होने तथा वांछित अभिलेख संलग्न करने पर ही जमा किये जायेंगे। अपूर्ण लॉटरी आवेदन पत्र जमा नहीं किये जायेंगे। नवीनीकरण हेतु प्राप्त तथा प्रस्तुत लॉटरी आवेदन पत्रों का जिला समिति द्वारा परीक्षण करने, खोलने एवं निराकरण किये जाने की तिथि व समय 23 फरवरी को पूर्वाह्न 11 बजे से कार्यवाही पूर्ण होने तक की जायेगी। अधिक जानकारी के लिये सहायक आबकारी आयुक्त उज्जैन के कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं।