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शासकीय सेवक अवकाश स्वीकृत हो जाने के पूर्व प्रगमन नहीं करेगा


उज्जैन 20 फरवरी। कलेक्टर श्री नीरज कुमार सिंह ने जिले के समस्त शासकीय सेवकों को
निर्देशित किया है कि मप्र सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम-7 अनुसार कोई भी शासकीय
सेवक अवकाश (आकस्मिक अथवा अन्य) पर उसके स्वीकृत हो जाने के पूर्व प्रगमन नहीं करेगा। साथ ही
समस्त कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया जाता है कि कार्यालयीन अवकाश के दिनों में मुख्यालय छोड़ने
की सूचना कलेक्टर को लिखित में देने के उपरांत ही मुख्यालय छोड़ना सुनिश्चित करेंगे। कलेक्टर ने उक्त
निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। अपालन की स्थिति में मप्र सिविल
सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील-1966 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही प्रस्तावित की
जायेगी।

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