दिव्यांगों के कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाएं विभागीय मान्यता अवश्य लें
उज्जैन फरवरी- प्रभारी संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण श्री
साबिर अहमद सिद्धिकी द्वारा जानकारी दी गई कि प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन
सशक्तिकरण विभाग के द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिव्यांगजन कल्याण, वृद्धजन कल्याण एवं
नशामुक्ति के क्षेत्र में कार्यरत शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं को सामाजिक न्याय विभाग से मान्यता
प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अत: उज्जैन जिले के अन्तर्गत ऐसी सभी अशासकीय संस्थाएं जो दिव्यांगजन
कल्याण के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, वे नियमानुसार विभागीय मान्यता लेकर ही संस्था को संचालित करें।