समाधान आपके द्वार योजना के तहत शिविर व लोक अदालत का आयोजन होगा जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई
उज्जैन: जिला न्यायाधीश एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री कपिल भारद्वाज की अध्यक्षता में समाधान आपके द्वार योजना एवं लोक अदालत के संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एडीआर सेंटर जिला न्यायालय परिसर उज्जैन में बैठक आयोजित की गई एवं आवश्यक निर्देश दिए गए।
मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सम्पूर्ण मध्य प्रदेश में आम जनता हेतु विवाद प्रकरणों के निराकरण के लिए समाधान आपके द्वार योजना शुरू की गई है। जिसके अंतर्गत 24 फरवरी को शिविर, लोक अदालत का आयोजन जिले भर में किया जाना है। बैठक में जिला न्यायाधीश श्री कपिल भारद्वाज द्वारा समाधान आपके द्वार योजना के संबंध में चर्चा करते हुए निर्देशित किया कि शिविर में राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, वन विभाग, विद्युत विभाग, नगरीय निकाय विभाग सहित अन्य प्रकरणों के प्राप्त होने वाले आवेदनों को गंभीरता से ले एवं उनका निराकरण किया जाए। नगरीय निकाय नगर निगम अंतर्गत जल कर, संपत्ति कर, उपभोक्ता प्रभार एवं अन्य करों से संबंधित बकाया वसूली के प्रकरण, नगर निगम के विभिन्न विभागों में प्राप्त शिकायतों/समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
09 मार्च 2024 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में निर्देशित किया कि नेशनल लोक अदालत का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार ट्रैफिक सिग्नल, कचरा कलेक्शन वाहन, झोन कार्यालयों, शहर के मुख्य मार्गो एवं स्थानों पर होर्डिंग इत्यादि माध्यमों से किया जाए ताकि अधिकाधिक नागरिक लोक अदालत का लाभ ले सके।
बैठक में अपर आयुक्त श्री आर.एस. मंडलोई, पीएचई कार्यपालन यंत्री श्री एन.के. भास्कर, सहायक यंत्री श्री दिलीप नौधाने, श्री सुनील जैन, सहायक संपत्ति कर अधिकारी श्री कैलाश चावरे, श्री राजेश नरवरे, श्री संतोष शर्मा, श्री जयंत सिसोदिया, श्री जफर आलम अंसारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सम्पूर्ण मध्य प्रदेश में आम जनता हेतु विवाद प्रकरणों के निराकरण के लिए समाधान आपके द्वार योजना शुरू की गई है। जिसके अंतर्गत 24 फरवरी को शिविर, लोक अदालत का आयोजन जिले भर में किया जाना है। बैठक में जिला न्यायाधीश श्री कपिल भारद्वाज द्वारा समाधान आपके द्वार योजना के संबंध में चर्चा करते हुए निर्देशित किया कि शिविर में राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, वन विभाग, विद्युत विभाग, नगरीय निकाय विभाग सहित अन्य प्रकरणों के प्राप्त होने वाले आवेदनों को गंभीरता से ले एवं उनका निराकरण किया जाए। नगरीय निकाय नगर निगम अंतर्गत जल कर, संपत्ति कर, उपभोक्ता प्रभार एवं अन्य करों से संबंधित बकाया वसूली के प्रकरण, नगर निगम के विभिन्न विभागों में प्राप्त शिकायतों/समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
09 मार्च 2024 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में निर्देशित किया कि नेशनल लोक अदालत का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार ट्रैफिक सिग्नल, कचरा कलेक्शन वाहन, झोन कार्यालयों, शहर के मुख्य मार्गो एवं स्थानों पर होर्डिंग इत्यादि माध्यमों से किया जाए ताकि अधिकाधिक नागरिक लोक अदालत का लाभ ले सके।
बैठक में अपर आयुक्त श्री आर.एस. मंडलोई, पीएचई कार्यपालन यंत्री श्री एन.के. भास्कर, सहायक यंत्री श्री दिलीप नौधाने, श्री सुनील जैन, सहायक संपत्ति कर अधिकारी श्री कैलाश चावरे, श्री राजेश नरवरे, श्री संतोष शर्मा, श्री जयंत सिसोदिया, श्री जफर आलम अंसारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।