एक ही डिस्पैच नंबर से अवर सचिव के दो पत्र, 111 करोड़ के आवासीय प्रोजेक्ट शिवांगी परिसर के निर्माण पर रोक
इंदौर रोड पर इंजीनियरिंग कॉलेज तिराहे के समीप गोयलाखुर्द में डेवलप किए जा रहे शिवांगी परिसर आवासीय प्रोजेक्ट को लेकर हाउसिंग बोर्ड को बड़ा झटका लगा है। जमीन के प्रकरण में कोर्ट के स्टे के बाद निर्माण कार्य पर रोक लग गई है।
गुलाब की खेती के नाम से जानी जाने वाली जमीन के किसान राम गोपाल की ओर से कोर्ट में अवर सचिव का एक पत्र पेश किया गया, जिसमें उल्लेख था कि शासन ने जमीन को अधिग्रहण से मुक्त कर दिया है। इसके आधार पर कोर्ट ने निर्माण कार्य पर रोक लगाई है। ऐसे में करीब 30 परिवार भी उलझन में पड़ गए हैं, जिन्होंने मकानों की बुकिंग करवाकर राशि हाउसिंग बोर्ड में जमा करवाई थी। शिवांगी परिसर में बाकी के मकानों और मल्टी में फ्लैट के निर्माण की बुकिंग ऑक्शन यानी टेंडर पद्धति से किया जाना है, जो कि अब अटक गया है। इसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाना प्रस्तावित है।
मामले में कोर्ट में अब 7 तारीख को सुनवाई होगी। इसमें हाउसिंग बोर्ड अपना पक्ष प्रस्तुत करेगा। यह जमीन हाउसिंग बोर्ड को वर्ष 2012-13 में कोर्ट के आदेश पर मिली थी, जिसे जिला प्रशासन ने किसान के कब्जे से मुक्त करवाकर हाउसिंग बोर्ड के सुपुर्द की थी। जमीन उपलब्ध होने के बाद हाउसिंग बोर्ड ने टीएंडसीपी से नक्शा पास करवाया और रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद मकानों का निर्माण शुरू किया है।