पूर्व एसपी सचिन अतुलकर एवं उनकी टीम पर जानलेवा हमला करने वाले सभी आरोपीगण को बरी
उज्जैन कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले मैं
पूर्व एसपी सचिन अतुलकर एवं उनकी टीम पर जानलेवा हमला करने वाले सभी आरोपीगण को बरी कर दिया है।अभिभाषक हर्षक चोबे ने बताया की 5 जनवरी 2020 को पुलिस अधीक्षक उज्जैन सचिन अतूलकर को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि थाना नीलगंगा के विभिन्न अपराधो के ईमानी फरार सोहन पटेल एवं अन्य इंदोर से उज्जैन तरफ एक मारुति 800 नीले रंग की गाडी से आ रहे है उनके पास भारी मात्रा में अवैध हथियार होने की सूचना है । सूचना पर पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त आरोपियों की धरपकड हेतु चार टीम बनाई गई। फरार उदघोषित ईनामी आरोपियों सोहन पटेल द्वारा पुलिस अधीक्षक एवं गठित टीम के सदस्यों पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया । फरियादी प्रवीण आर्य की रिपोर्ट पर से आरोपीगण के विरुद्ध धारा 353 , 307,34 भादस एवं धारा 25 / 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला महाकाल थाने पर दर्ज किया गया।मामले में पुलिस कर्मियों को चोटे आई एवं उनका मेडिकल परीक्षण भी कराया गया। आरोपी के वकील हर्शक चोबे ओर से तर्क रखा गया की पुलिस ने आरोपीगण का एनकाउंटर करने के उद्देश्य से झूठा मामला गढ़ा है और उनके हाथ पेरो में गोली मारकर ये झुठी कहानी बनाकर केस दर्ज कर लिया। आरोपी सोहन के अभिभाषक हर्षेक चौबे ने न्यायालय में तर्क किया की घटना के तुरंत बाद पुलिस ने आरोपीगण के हैंडवाश लिए थे जो की जांच हेतु एफ.एस. एल. भेजे गए थे जिनमे गन शॉट के कोई अवशेष नही मिले एवं रिपोर्ट में विलम्ब और संदेहास्पद हथियारों की जप्ती होने का निवेदन किया जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर सभी आरोपीगण को बरी किया।।