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जिन्हें भूखंड आवंटित हुए उन्हें 48 घंटे में जमा कराना होगी राशि, नहीं तो होंगे ब्लैक लिस्टेड


व्यापार मेले में जिन व्यापारियों को भूखंड आवंटित हो चुके हैं, उन्हें 48 घंटे में राशि जमा कराना होगी। ऐसा नहीं करने वालों की अमानत राशि राजसात करते हुए निवदाकर्ताओं को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। अन्य कर विभाग के सहायक आयुक्त प्रदीप सेन के मुताबिक उज्जैन व्यापार मेले के तहत 79 ऑटोमोबाइल की अस्थाई दुकानों के लिए 53 निविदा दाताओं की निविदा पात्र पाई गई, जिसमें आरक्षित मूल्य राशि रुपए 60,000 के विरुद्ध 10 लाख 21 हजार रुपए प्राप्त हुए।

शेष दुकानों के लिए तीन दिवस की ई-निविदा 4 व्हीलर की 40 दुकानों, 2 व्हीलर की 21 दुकानों, इलेक्ट्रॉनिक्स की 47 दुकानों एवं फूड जोन की 20 दुकानों हेतु एमपी ऑनलाइन (vikrammela.mponline .gov.in) पर जारी की गई है, जिन्हें 6 फरवरी को खोला जाएगा। जिन दुकानदारों को पूर्व की ई-निविदा में भूखंड आवंटित हो चुके हैं। उन्हें 48 घंटे में निगम में राशि जमा करवाना पड़ेगी। तय समय में राशि जमा नहीं करवाने वाले निविदा दाताओं की अमानत राशि राजसात करते हुए उन्हें आगामी निविदाओं से ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ऐसे सभी व्यापारी जिन्हें 2 भूखंड आवंटित हो चुके हैं, वे सभी नवीन निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे।

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