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दो योजनाओं में हितग्राहियों से आवेदन-पत्र आमंत्रित


उज्जैन 07 जुलाई। अनुसूचित जाति वर्ग के लिये संचालित सन्त रविदास स्वरोजगार योजना
एवं डॉ.भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति
मर्यादित में संचालित है। सन्त रविदास स्वरोजगार योजना अन्तर्गत कक्षा 8वी उत्तीर्ण हितग्राही
जिनकी उम्र 18 से 45 वर्ष के मध्य हो, उन्हें डेढ़ लाख रुपये तक का ऋण उद्योग/व्यवसाय एवं सेवा
हेतु बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। इसमें पांच प्रतिशत ब्याज अनुदान सात
वर्ष तक एवं गारंटी शुल्क शासन द्वारा देय होगी। उक्त योजनाओं में अनुसूचित जाति वर्ग के
हितग्राही आवेदन-पत्र एमपी ऑनलाइन samast.mponline.gov.in पोर्टल के माध्यम से कर सकते
हैं। अधिक जानकारी के लिये जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित उज्जैन के
कार्यालय के दूरभाष नम्बर 0734-2515621 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
विभाग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि डॉ.भीमराव
अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना में ऐसे हितग्राही जो शिक्षित/अशिक्षित हो और जिनकी उम्र 18 से
55 वर्ष के मध्य हो और आयकर दाता न हो, को 10 हजार से लेकर एक लाख रुपये तक का ऋण
उद्योग/व्यवसाय एवं सेवा क्षेत्र हेतु बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। इस
योजना में सात प्रतिशत ब्याज अनुदान पांच वर्ष तक एवं गारंटी शुल्क शासन द्वारा देय होगी।

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