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कृषि कानूनों से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू


नई दिल्ली। तीन कृषि कानूनों से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। हालांकि सुनवाई से पहले किसान संगठनों ने कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट कमेटी का गठन करता है तो उन्हें स्वीकार नहीं होगा और उनका आंदोलन जारी रहेगा। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि हम अपने अंतरिम आदेश में कहेंगे कि किसानों की जमीन का कॉन्ट्रेक्ट न हो, क्योंकि किसानों को सबसे बड़ा डर इसी का है कि उनकी जमीन छिन जाएगी।
इससे पहले सोमवार को प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और वी. रामसुब्रमण्यम की पीठ का रुख देखते हुए माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट आज कमेटी बनाने का ऐलान कर सकता है। यह कमेटी पूर्व सीजेआइ आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता में बन सकती है। तीनों कृषि कानूनों अभी लागू करने पर रोक लग सकती है। हालांकि यह सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या किसान कमेटी गठित करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे?

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी। जजों ने कहा था कि सरकार इतने दिन बाद भी गतिरोध खत्म नहीं कर पाई है। हम कानून पर नहीं, लेकिन इसके अमल पर रोक लगा सकते हैं। धरना प्रदर्शन खत्म करने को लेकर किसानों के वकील दुष्यंत दवे ने कहा था कि किसान कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे देश को शर्मसार होना पड़े। 26 जनवरी को राजपथ पर ट्रैक्टर मार्च निकालने के सवाल पर दुष्यंत दवे ने यह बात कही थी। उन्होंने यह भी कहा था कि किसानों को धरना प्रदर्शन जारी रखने के लिए रामलीला जाने की अनुमति दी जाए।

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