फोन-वॉट्सएप पर मिलेगी इनकम टैक्स प्रकरण की जानकारी, विभाग जारी करेगा नंबर
मप्र-छत्तीसगढ़ का कोई भी करदाताओं को उनके आयकर प्रकरणों की जानकारी अब फोन और वाट्सएप पर मिल सकेगी। मप्र-छत्तीसगढ़ के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त आरके पालीवाल ने सोमवार को घोषणा की कि विभाग ई-मेल एड्रेस के साथ खास करदाता आयकर विभाग से जुड़े अपने प्रकरण की जानकारी फोन, एसएमएस या वाट्सएप से ले सकेंगे। एक-दो दिन में ही विभाग डेडिकेटेड फोन नंबर के साथ एक ई-मेल एड्रेस भी जारी कर रहा है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और रायपुर के करदाताओं के जोन अनुसार अलग-अलग फोन नंबर जारी किया जाएगा।
प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त ने सोमवार को ऑनलाइन पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने पुराने कर प्रकरणों के निराकरण के लिए घोषित केंद्र की विवाद से विश्वास योजना में शामिल होने का करदाताओं को आव्हान किया। पालीवाल ने कहा कि प्रथम स्तर पर ही मप्र-छग में कुल 32 हजार प्रकरण लंबित है। इन मामलों में कुल 28 हजार करोड़ रुपये का कर अटका हुआ है। अगल योजना में शामिल होकर प्रकरणों का निराकरण होता है तो करदाता को तो लाभ मिलेगा ही सरकार के खजाने में भी पैसा आएगा। मप्र-छग का कुल आयकर संग्रहण लक्ष्य ही 25 हजार करोड़ रुपये के आसपास होता है। यानी लंबित कर प्रकरणों का कर खजाने में आता है तो प्रदेश का लक्ष्य तो यूं ही पूरा हो सकता है।
पालीवाल ने आयकर विभाग द्वारा लागू फेसलेस असेसमेंट योजना की तारीफ करते हुए कहा कि पहले होता ये था कि किसी अधिकारी के पास 10 प्रकरण लंबित है तो किसी के पास 150 प्रकरण लंबित है। फेसलेस असेसमेंट में अब भौतिक सीमा का बंधन नहीं होगा। किसी भी क्षेत्र का प्रकरण किसी भी अधिकारी को निराकण के लिए दिया जा सकेगा। करदाता को भी विभाग के चक्कर काटने की जरुरत नहीं होगी। प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त ने कहा कि 31 दिसंबर तक करदाता विवाद से विश्वास स्कीम का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अक्टूबर तक मप्र-छग में कुल 2050 करदाताओं ने योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया है। बीते तीन सप्ताह में 650 आवेदन और प्राप्त हुए हैं।