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कम्‍प्‍यूटर बाबा को नहीं मिली जमानत, 28 नवंबर तक भेजा जेल



इंदौर । सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर आश्रम बनाने, घर में घुसकर तलवार से हमला करने और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने के आरोपित कंप्यूटर बाबा को जिला कोर्ट ने 28 नवंबर तक जेल भेज दिया है। मंगलवार को बाबा की तरफ से जमानत याचिका भी प्रस्तुत की गई, जिसे कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जमानत नहीं दी जा सकती। पुलिस को शाम चार बजे बाबा को कोर्ट में पेश करना था लेकिन वह दोपहर दो बजे ही उन्हें लेकर पहुंच गई। बाबा के वकील कोर्ट पहुंचते उसके पहले ही बाब जेल भेजे जा चुके थे।

गौरतलब है कि नामदेव त्यागी उर्फ कंप्यूटर बाबा आठ नवंबर से जेल में हैं। उन पर शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा कर आश्रम निर्माण करने का आरोप है। 8 नवंबर को जिला प्रशासन ने अवैध निर्माण जमींदोज कर दिया है। कार्रवाई के दौरान शांतिभंग होने की आशंका में बाबा को गिरफ्तार किया गया था। तब से बाबा जेल में हैं। इस दौरान उनके खिलाफ एरोड्रम पुलिस थाने में घर में घुसकर हमला करने और गांधी नगर पुलिस थाने में जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने के आरोप में केस दर्ज हो गए।

सोमवार को गांधी नगर पुलिस थाने में दर्ज केस में बाबा को जमानत देते हुए एरोड्रम पुलिस थाने में दर्ज केस में बाबा को एक दिन की रिमांड पर पुलिस को सौंपा था। मंगलवार को बाबा की दोबारा पेशी हुई। उनकी तरफ से एक बार फिर जमानत आवेदन प्रस्तुत हुआ। शासन की तरफ से लोक अभियोजक विमल मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि सोमवार को भी जमानत आवेदन प्रस्तुत हुआ था जिसे खारिज किया जा चुका है। 24 घंटे के दौरान परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। कोर्ट ने तर्क सुनने के बाद जमानत आवेदन खारिज करते हुए कंप्यूटर बाबा को 28 नवंबर तक जेल में रखने के आदेश दे दिए।

अवमानना नोटिस जारी किया
बाबा के खिलाफ शांतिभंग की आशंका में धारा 151 के तहत दर्ज केस में हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि बाबा एसडीएम के समक्ष पांच लाख रुपए की बैंक गारंटी पेश कर सकते हैं। जिला प्रशासन इसमें कोई बाधा उत्पन्ना करे तो बाबा जेल अधीक्षक के समक्ष 50 हजार रुपये का निजी मुचलका भी भर सकते हैं। बाबा की तरफ से पैरवी कर रहे एडवोकेट रवींद्रसिंह छाबड़ा और विभोर खंडेलवाल ने बताया कि बाबा की तरफ से सोमवार को जेल अधीक्षक के समक्ष निजी मुचलका प्रस्तुत किया गया था लेकिन जेल अधीक्षक ने उसे स्वीकार नहीं किया। इस पर उन्होंने मंगलवार को बाबा की तरफ से जेल अधीक्षक को अवमानना नोटिस जारी कर दिया।

हथियार जब्त करना है
लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि मंगलवार को उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई कि गांधी नगर थाने में दर्ज जिस केस में बाबा को सोमवार को जमानत मिल चुकी है उसमें पुलिस को बाबा से हथियार जब्त करना है। पुलिस को इसकी अनुमति दी जाए। कोर्ट ने अनुमति दे दी।

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