निर्भया केस: आज होगी अक्षय की याचिका पर सुनवाई
Nirbhaya Case के दोषी कानून का मजाक बनाने में सफल होते जा रहे हैं। पूरी प्लानिंग के साथ एक के बाद एक याचिकाएं दायर की जा रही हैं, ताकि फांसी की तारीख को टाला जा सके। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के दया याचिका खारिज करने के आदेश को चुनौती देने वाली मुकेश सिंह की याचिका खारिज कर दी। अब मुकेश के पास बचाव का कोई विकल्प नहीं बचा है। इसके तुरंत बाद दूसरे दोषी अक्षय कुमार ने फांसी की सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दाखिल की है जिस पर आज सुनवाई है। तीसरे दोषी विनय शर्मा ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका दाखिल की है। वहीं चौथे दोषी पवन ने अभी तक न तो क्यूरेटिव याचिका दाखिल की है और न ही दया याचिका।
1 फरवरी को नहीं हो सकती फांसी
विनय शर्मा की दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित है। राष्ट्रपति जिस दिन याचिका खारिज करेंगे, उसके बाद से 14 दिन का समय दोषियों को और मिलेगा। यानी यह लगभग तय हो चुका है कि चारों दरिंदों को 1 फरवरी को फांसी नहीं होगी।
इससे पहले बुधवार को जस्टिस आर भानुमति, अशोक भूषण और एएस बोपन्ना की पीठ ने दोषी मुकेश की याचिका खारिज करते हुए कहा कि उन्हें राष्ट्रपति के दया याचिका खारिज करने के आदेश में दखल देने का कोई आधार नजर नहीं आता। कोर्ट ने मुकेश की ओर से राष्ट्रपति को मामले से जुड़ा सारा रिकार्ड न भेजे जाने और राष्ट्रपति का बिना सोचे विचारे जल्दबाजी में दया याचिका खारिज करने की दलील ठुकराते हुए कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से पेश की गई फाइलें और नोटिंग देखी है, जिससे पता चलता है कि राष्ट्रपति के सामने पेश किया गया नोट काफी विस्तृत है और राष्ट्रपति के सामने सभी जरूरी सामग्री और दस्तावेज पेश किए गए थे और उन सब पर विचार करने के बाद राष्ट्रपति ने दया याचिका खारिज की है।
दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 की रात पैरामेडिकल छात्रा निर्भया से चलती बस में सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। छात्रा से इस कदर दरिंदगी की गई थी कि बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक से चारो अभियुक्तों मुकेश, पवन गुप्ता, अक्षय सिंह और विनय कुमार शर्मा को मृत्युदंड दिया जा चुका है।