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दुष्कर्म पीड़िता की पहचान उजागर करने पर Facebook-Twitter को नोटिस


हैदराबाद में दुष्कर्म पीड़िता महिला डॉक्टर पहचान उजागर करने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने फेसबक और ट्विटकर को नोटिस जारी किया है। पिछली सुनवाई में इन्हें पेश होने को कहा गया था, लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस सी हरिशंकर की पीठ ने नोटिस जारी किया है। एक न्यूज पोर्टल के खिलाफ भी यह कार्रवाई की गई है। वहीं एक अन्य मीडिया संस्थान ने शपथ पत्र दाखिल कर कोर्ट के सामने माफी मांगी है। अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी।

इससे पहले 16 दिसंबर की सुनवाई में हाई कोर्ट ने पीड़िता की पहचान उजागर करने वाले मीडिया संस्थानों को माफी मांगने का आदेश दिया था। यह याचिका चिराग मदान और साई कृष्णा कुमार ने दायर की है। इनका कहना है कि दुष्कर्म पीड़िता की पहचान और मामले के चार अभियुक्तों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित करके भारतीय दंड संहिता की धारा 228-ए का उल्लंघन किया गया है। इसके लिए 2 साल की सजा और जुर्माना लगाया जा सकता है। याचिका के अनुसार विभिन्न ऑनलाइन पोर्टल्स द्वारा नियमों का उल्लंघन किया गया और उसकी फोटो तथा नाम प्रकाशित किया गया।

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