सुन्नी वक्फ बोर्ड का बड़ा फैसला, अयोध्या मामले में नहीं दाखिल करेगा पुर्नविचार याचिका
नई दिल्ली। अयोध्या जमीन विवाद मामले को लेकर पुनर्विचार याचिका दाखिल करने पर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने निर्णय ले लिया है। बड़ा फैसला लेते हुे सुन्नी वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट ने रिव्य पिटीशन नहीं लगाने का निर्णय लिया है। पुनर्विचार याचिका के लिए वक्फ बोर्ड की हुई बैठक में मौजूद 7 सदस्यों में से 6 सदस्यों ने इसका विरोध किया। इसके बाद निर्णय लिया गया कि पुनर्विचार याचिका दायर नहीं की जाएगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को रामलला के पक्ष में अपना फैसला सुनाया था। इस फैसले को चुनौती देते हुए सुन्नी वक्फ बोर्ड के सामने पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का विकल्प था। इस पर बैठक के बाद निर्णय लिया जाना था।
सुप्रीम कोर्ट ने दिया था यह आदेश
शीर्ष कोर्ट ने 9 नवंबर को अयोध्या जमीन विवाद पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। कोर्ट ने विवादित भूमि को रामलला की जन्मभूमि मानते हुए उन्हें ही पक्षकार मानते हुए 2.77 एकड़ की यह जमीन उन्हें देने का फैसला दिया था। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा था मुस्लिम पक्षकारों के लिए अलग से एकड़ जमीन दी जाए जिससे कि वे वहां पर मस्जिद का निर्माण कर सकें।
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जाएगा कोर्ट
सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जहां शीर्ष कोर्ट में इस मामले को लेकर पुनर्विचार नहीं लगाने का निर्णय ले लिया है। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर करने का मन बना चुका है। ऐसे में वह इसे लेकर पिटीशन जल्द दाखिल कर सकता है।