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Aadhaar को लेकर UIDAI ने फिर किया बदलाव, कुछ भी अपडेट कराने से पहले जरूरी है ये जानना



नई दिल्ली : आधार कार्ड (Aadhaar Card)  यानी बैंक खाते से लेकर पासपोर्ट बनवाने तक के लिए जरूरी दस्तावेज. लेकिन, आधार में यदि नाम यसा जन्म तिथि गलत हो तो वह आपके लिए परेशानी का सबब बन जाता है. इसे देखते हुए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने जन्म तिथि, नाम में बदलाव के लिए कुछ शर्तें तय की हैं. वहीं, मोबाइल नंबर और अन्य बदलावों के लिए डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होगी. अगर आप भी इनमें से कुछ अपडेट कराने की सोच रहे हैं तो पहले यह खबर पढ़ लीजिए.

यह है सुधार की शर्त
UIDAI ने आधार में जन्म तिथि को अपडेट करने के लिए कुछ शर्तें तय की हैं. इसके अनुसार यदि आपकी बर्थ डेट में बदलाव की स्थिति में तीन साल से कम का अंतर है तो आप संबंधित डॉक्यूमेंट के साथ किसी भी नजदीकी आधार सुविधा केंद्र में जाकर उसमें सुधार करा सकते हैं. तीन साल से ज्यादा का अंतर होने पर आपको क्षेत्रीय आधार केंद्र में डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होगा. UIDAI ने कहा कि आधार में लिंग सुधार सुविधा अब एक बार ही मिलेगी.

ये डॉक्यूमेंट होंगे जरूरी
जन्म तिथि में बदलाव के लिए जन्म प्रमाण पत्र, पैनकार्ड, पासपोर्ट, लेटर हेड पर ग्रुप-ए गैजेटेड ऑफिसर से प्रमाणित जन्म तिथि, फोटो पहचान पत्र का प्रमाणपत्र, केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना फोटो कार्ड या पूर्व सैनिक फोटो आईडी लेटरहेड, कक्षा 10वीं या 12वीं का सर्टिफिकेट, फोटो आईडी, पहचान पत्र में कोई भी एक डॉक्यूमेंट साथ ले जाना जरूरी होगा.

गलत नाम छपने पर यह करें
अगर आपका आधार में नाम गलत छपा है और आप इसे अपडेट कराना चाहते हैं तो इसके लिए भी कुछ गाइडलाइंस तय की गई हैं. UIDAI के नए फैसले के अनुसार अब नाम अपडेट कराने के लिए सिर्फ दो ही मौके मिलेंगे. इसके बाद भी अगर नाम गलत रहता है तो उसे इनवेलिड कराकर नए कार्ड के आवेदन करना होगा.

नाम अपडेट के लिए चाहिए ये डॉक्यूमेंट्स
आधार में नाम अपडेट कराने के लिए पैनकार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी पहचान पत्र, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, पेंशन फोटो कार्ड जैसे अहम डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी. इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आधार केंद्र पर जाकर नाम में सुधार कराया जा सकता है.

क्यों जरूरी है आधार?
आधार की जरूरत कई जगह पर पड़ती है. इसलिए कई जगह पर इसे दूसरे दस्तावेज, अकाउंट से लिंक कराने को कहा गया है. आधार की जरूरत पेंशन लेने वालों को भी पड़ती है. दरअसल, पेंशन के लिए आधार कार्ड लिंक नहीं होने पर पेंशन नहीं मिलती. वहीं, पैन नंबर आधार से लिंक हनीं होने पर उसे इनवैलिड माना जाता है. हालांकि, पैन से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है. वहीं, पैन से लिंक नहीं होने पर टैक्स रिटर्न भी नहीं भर पाएंगे. जनधन जैसी योजनाओं में सिर्फ आधार का ही इस्तेमाल किया जाता है. आधार कार्ड की मदद से डिजिटल लॉकर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है.

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