कनार्टक के 15 बागी विधायकों के इस्तीफे आज आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला
नई दिल्ली। कर्नाटक में HD कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली 14 माह पुरानी कांग्रेस-जदएस गठबंधन सरकार का शक्ति परीक्षण गुरुवार को होगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट बुधवार को 15 बागी विधायकों के इस्तीफों पर अपना फैसला सुनाएगा। मंगलवार को इस मामले में सुनवाई पूरी हो गई।
याचिका में बागी विधायकों ने मांग की है कि स्पीकर KR रमेश कुमार को उनके इस्तीफे स्वीकार करने का आदेश दिया जाए।
पीठ के समक्ष अपनी दलीलें पेश करते हुए बागी विधायकों के वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत से अंतरिम आदेश बनाए रखने की मांग की जिसमें बागी विधायकों के इस्तीफों और अयोग्यता के मुद्दे पर स्पीकर को यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा गया था।
उन्होंने बागी विधायकों को विधानसभा में सत्तारूढ़ गठबंधन द्वारा जारी व्हिप से छूट प्रदान करने की मांग भी की। वहीं, कुमारस्वामी की ओर से पेश अधिवक्ता राजीव धवन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को दो अंतरिम आदेश जारी करने का अधिकार नहीं था।
पहले शीर्ष अदालत ने स्पीकर से बागी विधायकों के इस्तीफों और अयोग्यता पर फैसला करने के लिए कहा और फिर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया।
उन्होंने कहा कि स्पीकर को इस मामले में समयबद्ध तरीके से फैसला करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। बागी विधायक एक समूह के रूप में सरकार को अस्थिर कर रहे हैं और अदालत को उनकी याचिकाओं पर विचार नहीं करना चाहिए था।
स्पीकर की ओर से अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि पिछले साल जब मध्यरात्रि में सुनवाई के दौरान शक्ति परीक्षण का आदेश दिया गया था और BS येद्दयुरप्पा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया था, तब अदालत ने कर्नाटक विधानसभा स्पीकर के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया था।
उन्होंने कहा कि स्पीकर बागी विधायकों की अयोग्यता और इस्तीफों पर बुधवार तक फैसला ले लेंगे, लेकिन अदालत को अपने पूर्व आदेश में संशोधन करना चाहिए जिसमें उसने यथास्थिति कायम रखने को कहा था।