नगर निगम अधिकारी नहीं चाहते सीमा वृध्दि, वार्डों की संख्या एवं वार्ड विभाजन
उज्जैन। 2020 में संभावित नगर निगम चुनाव हेतु राज्य शासन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा शहर सीमा वृध्दि, वार्ड विभाजन, वार्डों की संख्या हेतु दिये गये दिशा निर्देशों का निगम अधिकारी पालन नहीं कर रहे हैं। अपितु नगर निगम परिषद की बैठक में आयुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में 2011 की जनगणना के आधार पर कार्यवाही को विसंगतिपूर्ण बताया है जबकि संपूर्ण म.प्र. में 2011 की जनगणना के आधार पर उक्त कार्यवाही प्रस्तावित है।
उक्त आरोप शहर कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष रवि राय ने लगाते हुए कहा कि पूर्व से निगम अधिकारियों द्वारा हाईकोर्ट में स्वीकार किया था अगली बार विसंगति को ठीक करेंगे। इस संबंध में निगम परिषद 2014 में ही 54 से 60 वार्डों का प्रस्ताव कर चुकी है। शहर में 1994 से वर्तमान तक 54 वार्ड हैं एवं उक्त वार्ड सन् 2001 की जनगणना के आधार पर बनाये गये थे। कई वार्डों की जनसंख्या 4500 है एवं कई वार्डों की जनसंख्या 18 हजार तक निगम अधिनियम की धारा 10 अनुसार प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या यथासाक्ष्य पूरे नगर के वार्डों में एक जैसी होगी। परंतु उज्जैन में यह तीन गुना से भी अधिक है जो कि विसंगतिपूर्ण है।