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कलेक्टर ने महिदपुर क्षेत्र में पाले से प्रभावित फसलों का निरीक्षण किया जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर अधिकारियों को गांवों में कैम्प कर सर्वेक्षण के निर्देश दिये


उज्जैन । कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने आज महिदपुर तहसील के ग्राम लांबीखेड़ी, राघवी, बालरा, खेड़ाखजूरिया एवं पिपल्यानाथ आदि गांवों का दौरा कर पाले से प्रभावित चना, धनिया, आलू एवं अन्य फसलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने महिदपुर में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित कर फसलों की स्थिति को जाना। कलेक्टर ने सभी कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों एवं पटवारियों को निर्देशित किया है कि वे गांवों में कैम्प कर नुकसानी की वास्तविक स्थिति का आंकलन करें एवं सर्वेक्षण रिपोर्ट दें।

      निरीक्षण के उपरान्त कलेक्टर ने महिदपुर तहसील के जनपद हॉल में विधायक श्री बहादुरसिंह चौहान, एसडीएम श्रीमती शैली कनाश, नगर पालिका अध्यक्ष श्री कय्यूम नागौरी, कृषि, उद्यानिकी विभाग के अधिकारीगण, जनपद सीईओ एवं अन्य अधिकारी-कर्मचारियों के साथ बैठक की। बैठक में ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिनिधि श्री हीरालाल आंजना, श्री सरदारसिंह चौहान, श्री जितेन्द्र मंडोरा, नगर पालिका पार्षद श्री शाकिर बेग एवं श्री अरूण बुरड़, श्री शान्तिलाल छजलानी आदि मौजूद थे।

फसल बीमा कराने के निर्देश दिये

      कलेक्टर ने क्षेत्र के पटवारी, सहकारी समितियों के सचिव, कृषि, उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अधिक से अधिक अऋणी किसानों की रबी फसल का बीमा करवायें। उन्होंने इसके लिये किसानों को प्रेरित करने के निर्देश भी दिये। कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने किसानों का आव्हान किया है कि वे अपनी फसलों का बीमा करायें। इसके लिये अन्तिम तिथि 15 जनवरी है। उन्होंने बताया कि किसान कल्याण विभाग द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी 2018-19 में अऋणी कृषकों के बीमा प्रस्ताव (फार्म सहित) 15 जनवरी तक जमा किये जा रहे हैं। अऋणी कृषकों का फसल बीमा करवाने के लिये अधिसूचित पटवारी हलकों में अधिसूचित फसलों गेहूं, चना, मसूर के लिये फसल बीमा की बीमित राशि का डेढ़ प्रतिशत प्रीमियम राशि के साथ बीमा प्रस्ताव फार्म जमा किया जा सकेगा। उप संचालक कृषि ने अऋणी कृषकों से आग्रह किया है कि वे अपने आवेदन नजदीकी बैंक शाखा जैसे- सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा करवायें। फसल बीमा करवाने के लिये बीमा प्रस्ताव पत्र, भू-अधिकार पुस्तिका की फोटोकापी, बोवनी का प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित पटवारी से) तथा आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पेनकार्ड आदि में से किसी एक दस्तावेज के साथ आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा।

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