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सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिये निर्देश, 4 सप्ताह में एफिडेविट प्रस्तुत कर बताएं मजदूरों को भुगतान कब करेंगे



उज्जैन। बिनोद मिल मजदूरों के भुगतान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि 4 सप्ताह में एफिडेविट प्रस्तुत कर बताएं कि मजदूरों को भुगतान कब किया जाएगा। 
3 जनवरी को बिनोद मिल के प्रकरण की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। मिल मजदूर संघ की ओर से अधिवक्ता धीरजसिंह पंवार के साथ अध्यक्ष ओमप्रकाश भदौरिया, संतोष सुनहरे व रामचंद्र सूर्यवंशी उपस्थित हुए एवं भुगतान की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि 4 सप्ताह में एफिडेविट प्रस्तुत करें कि मजदूरों को भुगतान कब किया जाएगा। कब कोर्ट में सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। 6 जनवरी को उज्जैन मिल मजदूर संघ में श्रमिकों की बैठक होगी जिसमें श्रमिकों को कार्रवाई से संबंधित जानकारी दी जाएगी। 

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