मो.रफीक 1 वर्ष के लिये जिला बदर
उज्जैन । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह ने मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम-1990 की धारा-5 के अन्तर्गत उज्जैन जिले के कायथा थाना क्षेत्र के मोहम्मद रफीक पिता बाबूखां को 01 वर्ष के लिये जिला बदर किया है। कलेक्टर ने इस सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिये हैं। आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
उज्जैन के कायथा थाना क्षेत्र के मोहम्मद रफीक को 10 नवम्बर 2017 को 25 हजार रूपये का बंधपत्र प्रस्तुत कर 01 वर्ष के लिये सम्बन्धित थाने में हाजरी देने हेतु आदेशित किया गया था। इसी दौरान 2 जुलाई 2018 को ग्राम पुराना सादबा में घटित घटना में उसके विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध हुआ है। प्रकरण में जिला बदर आदेश के उपरान्त अनावेदक द्वारा पुन: अपराध घटित किया गया है। आरोपी से आम जनता भयभीत होकर पीड़ित है तथा वह आपराधिक प्रवृत्ति का है।
उक्त व्यक्ति का जिला उज्जैन की राजस्व सीमा और उससे लगे राजस्व जिले की सीमाओं में प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। यदि उसका प्रकरण न्यायालय में चल रहा हो तो वह पेशी दिनांक को न्यायालय में उपस्थित हो सकेगा, किन्तु इसके पूर्व उसे अपने सम्बन्धित थाना क्षेत्र को लिखित में सूचना देना होगी।